BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल जॉब्स स्कैम मामले में ED के समन के खिलाफ TMC सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की अपील खारिज की

Update: 2024-09-09 05:15 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 सितंबर) को तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी द्वारा स्कूल जॉब्स स्कैम मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन को चुनौती देने वाली अपील खारिज की।

दोनों ने दावा किया कि कलकत्ता उनका सामान्य निवास स्थान है, उन्होंने ED के समन को चुनौती दी क्योंकि इसके लिए उन्हें नई दिल्ली में उपस्थित होना आवश्यक था।

जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। खंडपीठ ने 13 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अभिषेक बनर्जी की ओर से दलीलें पेश कीं। रुजिरा बनर्जी का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकरनारायणन ने किया।

ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और एडवोकेट जोहेब हुसैन ने दलीलें पेश कीं।

केस टाइटल: अभिषेक बनर्जी और अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय, सीआरएल.ए. नंबर 2221-2222/2023 (और संबंधित मामला)

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