पता लगाएं कि क्या कोई कैदी सजा काटने के बाद भी जेल में है? सुप्रीम कोर्ट का राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (12 अगस्त) को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिवों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया कि वे पता लगाएं कि क्या कोई दोषी सजा की अवधि से अधिक समय तक जेल में है।
न्यायालय ने आदेश दिया कि यदि ऐसा कोई दोषी जेल में है तो उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने एक अभियुक्त की रिहाई का आदेश देते हुए यह निर्देश दिया, यह देखते हुए कि उसने बिना किसी छूट के भी सजा की अवधि पूरी कर ली है।
न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि यह आदेश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को भेजा जाए ताकि इसे राज्यों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को प्रेषित किया जा सके।