DNA टेस्ट मामले में AIIMS के कार्यवाहक निदेशक को सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नोटिस

Update: 2026-06-06 07:32 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद में डीएनए परीक्षण से जुड़े मामले में AIIMS, नई दिल्ली के कार्यवाहक निदेशक डॉ. निखिल टंडन को अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने उन्हें 7 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने पहले AIIMS के निदेशक से यह स्पष्ट करने को कहा था कि अदालत के आदेश के बावजूद डीएनए परीक्षण समय पर क्यों नहीं कराया गया। AIIMS ने बताया था कि परीक्षण के प्रभारी अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए जांच नहीं हो सकी।

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि पूर्व निदेशक पद छोड़ चुके हैं और उनकी ओर से उप सचिव को हलफनामा दाखिल करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस पर पीठ ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि अदालत ने निदेशक से व्यक्तिगत स्पष्टीकरण मांगा था और कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारी किसी अन्य को नहीं सौंप सकता।

जब AIIMS ने कहा कि वर्तमान निदेशक केवल कार्यवाहक हैं, तो अदालत ने इसे “आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला” बताते हुए कहा कि किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति को, चाहे वह स्थायी हो या कार्यवाहक, अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी।

हालांकि, मुख्य मामले में डीएनए परीक्षण पूरा हो चुका है और रिपोर्ट में बच्चे का डीएनए संबंधित पक्षों से मेल खाता पाया गया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को यह रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है, जहां वैवाहिक विवाद लंबित है।

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