क्या प्रेग्नेंसी/मातृत्व के कारण महिलाओं के लिए पीएससी द्वारा चयन प्रक्रिया के लिए निर्धारित समयसीमा में छूट दी जानी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार
सुप्रीम कोर्ट 13 मई को इस मुद्दे पर विचार करने के लिए सहमत हुआ कि क्या लोक सेवा आयोग (KPSC) द्वारा जारी सार्वजनिक नियुक्तियों में चयन के लिए अधिसूचना में तय की गई समयसीमा को महिला उम्मीदवारों द्वारा सहन की गई मातृत्व अवधि के कारण बदला और स्थगित किया जा सकता है।
केरल लोक सेवा आयोग ने KPSC द्वारा रैंक सूची के प्रकाशन से पहले मातृत्व से प्रभावित महिलाओं को आवश्यक योग्यता प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की अनुमति देने के केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने नोटिस जारी करते हुए निम्नलिखित आदेश दिए:
"नोटिस जारी करें, जो 12 जुलाई, 2024 को वापस किया जाएगा। इस बीच याचिकाकर्ता-केरल लोक सेवा आयोग को चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।"
KPSC की संबंधित अधिसूचना के अनुसार, सहायक प्रोफेसर (रेडियोलॉजी) के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास 1 वर्ष की सीनियर रेजीडेंसी पूरी करने की अतिरिक्त योग्यता होनी चाहिए। दोनों उत्तरदाताओं - महिला उम्मीदवारों के पास यह योग्यता नहीं है, क्योंकि प्रेग्नेंसी के कारण उनके आवास के पूरा होने में देरी हुई।
जस्टिस ए. मुहम्मद मुस्ताक और जस्टिस शोबा अन्नम्मा ईपेन की हाईकोर्ट की खंडपीठ का विचार था कि सार्वजनिक रोजगार में मामलों या अवसरों पर विचार के संबंध में पुरुषों के साथ समान स्तर पर खड़े होने के बावजूद, महिलाओं के जैविक मतभेद, जैसे कि मातृत्व, अक्सर अप्रत्यक्ष भेदभाव का परिणाम हो सकता है। हाईकोर्ट ने शुरू में अंतरिम आदेश के माध्यम से महिला उम्मीदवारों को अनंतिम रूप से समय-सीमा से पहले पद के लिए आवेदन करने की अनुमति दी थी, जिसके अनुसार उन्होंने आवेदन किया। इसके बाद आक्षेपित आदेश ने अंतरिम राहत को पूर्ण प्रकृति का बना दिया।
हाईकोर्ट दो युवा महिला डॉक्टरों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने एमडी रेडियोडायग्नोसिस में स्नातकोत्तर के दौरान मातृत्व को अपनाया, जिसके कारण उनका अनिवार्य सीनियर रेजीडेंसी कार्यक्रम देरी से शुरू हुआ और जनवरी 2024 के मध्य तक ही पूरा होगा।
इस दौरान, केरल राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी) ने 9 रिक्तियों के लिए रेडियोडायग्नोसिस में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए, जिसमें एक पद प्राप्त करने के बाद एनएमसी-मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में रेडियोडायग्नोसिस में सीनियर रेजिडेंट के रूप में एक वर्ष का अनुभव तय किया गया। चूंकि याचिकाकर्ता अपना कार्यक्रम जनवरी 2024 तक ही पूरा कर लेंगे, वे अधिसूचित पद के लिए आवेदन नहीं कर पाए, क्योंकि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उनके पास निर्धारित योग्यता नहीं थी।
सरकार या केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण से कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाएं दायर की गईं।
केरल पीएससी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाए गए तर्क क्या हैं?
KPSC का मुख्य तर्क यह है कि हाईकोर्ट ने गलती से यह विचार कर लिया कि प्रतिवादियों को शामिल करके उनके सामने आने वाली समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता। उक्त दृष्टिकोण चयन प्रक्रिया और समय-सीमा का उल्लंघन करता है, जिसका KPSC को पालन करना आवश्यक है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि हाईकोर्ट चयन प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों पर विचार करने में विफल रहा।
आवेदन की अंतिम तिथि के बाद योग्यता प्राप्त करने के लिए अधिक समय देने से पूरी चयन प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। याचिकाकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए समय संबंधी नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है कि विभिन्न विभाग अच्छी तरह से काम करें। यदि हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार नियमों में ढील दी जाती है तो अन्य नौकरी चाहने वाले भी इस बहाने का उपयोग करने का प्रयास करेंगे, जिससे याचिकाकर्ता के लिए निष्पक्ष चयन प्रक्रिया चलाना कठिन हो जाएगा।
खंडपीठ ने कहा,
"आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के बाद योग्यता हासिल करने में छूट देने से चयन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। याचिकाकर्ता निर्धारित समय के भीतर चयन करने के लिए बाध्य है, जिससे विभिन्न विभागों के कामकाज को सुविधाजनक बनाया जा सके। यदि हाईकोर्ट के आक्षेपित निर्णय के माध्यम से छूट दी जाती है तो यह ऐसी स्थिति लाएगा, जहां विभिन्न पदों के लिए इच्छुक लोग भी विभिन्न कारणों से लाभ का दावा करेंगे और इससे याचिकाकर्ता द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया में बाधा आएगी। "
दूसरे, याचिकाकर्ता का तर्क है कि सरकारी अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित योग्यताएं चयन प्रक्रिया की एक मूलभूत आवश्यकता और नियोक्ता का विशेष डोमेन है। इस प्रकार यदि आवश्यकता नियम योग्यता में छूट के लिए कोई जगह नहीं देते हैं तो याचिकाकर्ता इसके विपरीत कार्य नहीं कर सकता है।
खंडपीठ ने आगे कहा,
"याचिकाकर्ता, चयन की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी पद के लिए अनिवार्य योग्यता निर्धारित करने वाले सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की अनदेखी या उनके विपरीत कार्य नहीं कर सकता है। यदि भर्ती नियम और चयन अधिसूचना आवश्यक योग्यता में किसी भी छूट का प्रावधान नहीं करते हैं तो याचिकाकर्ता अधिसूचना पर प्रतिक्रिया देने वाले किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में किसी भी योग्यता में छूट नहीं दी जा सकती।"
केस टाइटल: केरल पीएससी बनाम अथिरा पी. और अन्य एसएलपी (सी) डायरी नंबर 16047/2024