Senthil Balaji's Bail Plea | 1.34 करोड़ रुपये की नकद जमा राशि विधायक वेतन और कृषि आय से नहीं है: ED ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के बैंक खाते में जमा 1.34 करोड़ रुपये का विधायक के रूप में उनके वेतन या उनकी कृषि आय से कोई संबंध नहीं है।
ED के वकील जोहेब हुसैन ने कहा,
“उनका मामला यह था कि इस 1.34 करोड़ में से 68 लाख रुपये विधायक के रूप में मेरा वेतन है। यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उन्हें सीधे अपने बैंक खाते में आरटीजीएस के रूप में वेतन मिल रहा है, इसलिए इन 68 लाख का वेतन से कोई संबंध नहीं है। विधायक के रूप में कोई नकद वेतन नहीं है।”
हुसैन ने प्रस्तुत किया कि बालाजी की घोषित कृषि आय और वास्तविक जमा में विसंगति थी, उन्होंने कहा,
“उनके औचित्य का दूसरा हिस्सा यह था कि यह सब मेरी कृषि आय है। अब उन्होंने चुनावी हलफनामे में जो खुलासा किया, उसमें पूरी तरह से विसंगति है और अब वे जो दावा कर रहे हैं, वह उनकी कृषि आय है। विधायक और पूर्व मंत्री को पिछले साल जून में ED ने नौकरी के लिए पैसे के लेन-देन के मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने नौकरी के लिए पैसे के लेन-देन के आरोपों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने ED के वकील हुसैन की दलीलें सुनीं। बालाजी के लिए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया है कि जमा राशि बालाजी के विधायक वेतन और कृषि आय की थी। उन्होंने यह भी कहा कि बालाजी के खिलाफ अभियोजन पक्ष की शिकायत में उल्लिखित आपत्तिजनक फाइल उनके घर से जब्त हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव में मौजूद नहीं थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से यह दिखाने के लिए कहा था कि बालाजी के घर से जब्त पेन ड्राइव में आपत्तिजनक फाइल मिली थी।
कोर्टरूम में तर्क-वितर्क
कार्यवाही के दौरान, ED का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट ज़ोहेब हुसैन ने कहा कि वे जवाब के साथ तैयार हैं, लेकिन उन्होंने अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई अगले दिन की जाए, क्योंकि एक अन्य अदालत दोपहर के भोजन के तुरंत बाद आंशिक रूप से सुनवाई वाले जमानत मामले की सुनवाई कर रही थी।
जस्टिस ओक ने जवाब दिया,
"हमें यह पसंद नहीं है। कि कोई अन्य अदालत दोपहर में किसी मामले की सुनवाई कर रही है, इसलिए आप समय मांग रहे हैं... जैसे कि हमारी अदालत का कोई महत्व नहीं है।"
हुसैन ने स्पष्ट किया,
"यह वह धारणा नहीं है, जो मैं व्यक्त करना चाहता हूं।"
सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने स्थगन के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि मामले को पहले ही आठ बार स्थगित किया जा चुका है।
जस्टिस ओक ने कहा कि खंडपीठ मामले की सुनवाई दोपहर 2 बजे तक करेगी, क्योंकि उसके बाद उनके पास प्रशासनिक कार्य है और वे मामले को सूची के अंत में रखेंगे।
जब मामला फिर से शुरू हुआ तो जस्टिस ओक ने पूछा कि सीएसएसी नामक फ़ाइल कहां मिली। हुसैन ने स्पष्ट करते हुए शुरू किया कि सीएसएसी फ़ाइल बालाजी के खिलाफ एकमात्र अपराध सामग्री नहीं है।
हुसैन ने बताया कि अभियोजन पक्ष की शिकायत में जिस फ़ाइल "CSAC" का उल्लेख किया गया, वही फ़ाइल "CSAC.xlsx" है, जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की रिपोर्ट के अनुसार पेन ड्राइव में पाई गई। उन्होंने कहा कि ".xlsx" केवल एक्सेल का एक्सटेंशन था।
हुसैन ने प्रस्तुत किया,
"वे कहते हैं कि यह अलग फ़ाइल है, क्योंकि 'CSAC' के बाद '.xlsx' है। '.xlsx' एक एक्सटेंशन के अलावा कुछ नहीं है। यह पेन ड्राइव में पाई गई थी। माई लॉर्ड, इसे किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, जिसके पास बुनियादी तकनीकी जानकारी है..."
उन्होंने कहा कि ED ने ट्रायल कोर्ट से दस्तावेज़ प्राप्त किया और बेंच को कोर्ट की मुहर दिखाई।
हुसैन ने फिर पेन ड्राइव में मिली शीट का प्रिंटआउट दिखाया और कहा कि कई अन्य आपत्तिजनक शीट भी मिली थीं। उन्होंने शीट में तालिका की ओर इशारा किया, जिसमें एई (सहायक मंत्री), सीआर (कंडक्टर), जेई (जूनियर इंजीनियरिंग), जेटीएम (जूनियर ट्रेड्समैन) आदि जैसे पदनामों का उल्लेख है, जो दर्शाता है कि इनमें से प्रत्येक पद को बेचा गया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर लगभग 67.74 करोड़ रुपये हैं।
हुसैन ने हाईकोर्ट के समक्ष बालाजी के बचाव का खंडन करते हुए कहा कि वह भर्ती बोर्ड में नहीं थे।
उन्होंने कहा,
"मैं ऐसी सामग्री दिखाऊंगा, जिसमें संबंधित मंत्री को नियमित ईमेल भेजे जाते हैं।"
हुसैन ने बालाजी के बैंक अकाउंट में 1.34 करोड़ रुपये की नकद जमा राशि के मुद्दे को भी संबोधित किया।
तमिलनाडु में विधायकों के वेतन के बारे में पूछताछ करते हुए जस्टिस ओक ने हल्के-फुल्के अंदाज में पूछा,
"क्या विधायकों का वेतन जजों से कहीं बेहतर है?"
हुसैन ने जवाब दिया कि भत्ते को अलग रखते हुए वेतन लगभग 12 लाख रुपये प्रति वर्ष है। हुसैन ने कहा कि चुनावी हलफनामे के अनुसार, 2015-16 में कृषि आय 3.19 लाख रुपये, 2016-17 में 3.715 लाख रुपये और 2017-18 में 4.136 लाख रुपये है।
बालाजी ने दावा किया कि 1.34 करोड़ रुपये में से 68 लाख रुपये उनका विधायक वेतन है और बाकी उनकी कृषि आय है। उन्होंने बताया कि जमा की गई नकद राशि के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह राशि 1.34 करोड़ रुपये है। 2013 से 2022 तक 1.34 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई, जिसमें घोटाले की अवधि के दौरान काफी वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि बैंक जमा चालान में कोई विवरण नहीं था, बड़ी मात्रा में बिना पैन, पता या अन्य पहचान संबंधी जानकारी के जमा की गई राशि।
केस टाइटल- वी. सेंथिल बालाजी बनाम उप निदेशक