Saradha Chit Fund Case : सुप्रीम कोर्ट ने ED समन के खिलाफ पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी की याचिका का निपटारा किया

Update: 2024-08-01 05:17 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट नलिनी चिदंबरम (पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी) द्वारा ED के समन के खिलाफ दायर याचिका को निरर्थक करार देते हुए निपटारा किया, जिसमें उन्हें अपने सामान्य निवास स्थान से बाहर उपस्थित होने की आवश्यकता थी। गौरतलब है कि सारदा चिट फंड घोटाले के संबंध में एजेंसियों ने उन्हें शामिल किया है।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (चिदंबरम की ओर से पेश) द्वारा सूचित किए जाने पर यह आदेश पारित किया कि मामले में अभियोजन पक्ष की शिकायत दर्ज की गई है और चिदंबरम को इसमें आरोपी बनाया गया।

सिब्बल ने कहा,

"मामला निरर्थक हो गया है। शिकायत दर्ज की गई है...उन्हें आरोपी बनाया गया...अब उन्हें (गवाह के रूप में) बुलाने का कोई सवाल ही नहीं है।"

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू (ED के लिए) ने सिब्बल द्वारा की गई दलीलों पर कोई विवाद नहीं किया। इस प्रकार, खंडपीठ ने वकीलों के बयान दर्ज किए और मामले को निरर्थक मानते हुए निपटा दिया।

सुनवाई की अंतिम तिथि पर सिब्बल ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि चिदंबरम ने घुटने की सर्जरी करवाई है, जिसके कारण उनके लिए समन के जवाब में कलकत्ता की हवाई यात्रा करना असंभव हो गया।

इसके जवाब में एएसजी राजू ने ED की ओर से बयान दिया कि चिदंबरम को अगली तिथि तक कलकत्ता नहीं बुलाया जाएगा। इसके बाद पीएमएलए मामले में अभियोजन पक्ष की शिकायत दर्ज की गई और मामला निरर्थक हो गया।

केस टाइटल: नलिनी चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय और अन्य, सी.ए. संख्या 5160-5161/2023

Tags:    

Similar News