सीआरपीसी की धारा 197 पीएमएलए पर लागू होती है: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के लिए सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी अनिवार्य माना

Update: 2024-11-06 10:18 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि सीआरपीसी की धारा 197(1), जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों और न्यायाधीशों पर सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कथित अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामलों पर भी लागू होगी।

जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पूर्व अनुमति के अभाव के आधार पर एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया गया था।

जस्टिस ओक ने कहा, “अपील खारिज की गई। हमने माना है कि धारा 197(1) सीआरपीसी के प्रावधान पीएमएलए पर लागू होंगे”।

प्रतिवादी बिभु प्रसाद आचार्य के खिलाफ़ आरोपों में भूमि आवंटन में आधिकारिक पद का दुरुपयोग, संपत्तियों का कम मूल्यांकन और अनधिकृत रियायतें शामिल थीं, जिनसे कथित तौर पर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी से जुड़ी निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचा, जबकि सरकार को काफ़ी वित्तीय नुकसान हुआ। ईडी ने आरोप लगाया कि आचार्य ने इन लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रमुख हस्तियों के साथ साजिश रची।

हाईकोर्ट के समक्ष, आचार्य ने तर्क दिया कि उन्होंने आधिकारिक क्षमता के भीतर काम किया, यह तर्क देते हुए कि अभियोजन के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत पूर्व सरकारी मंज़ूरी आवश्यक थी।

ईडी ने तर्क दिया कि पीएमएलए, धारा 65 और 71 के तहत अधिभावी प्रावधानों वाला एक विशेष क़ानून है, जिसके लिए ऐसी मंज़ूरी की आवश्यकता नहीं है। ईडी ने कहा कि आरोपों में निजी लाभ के लिए आधिकारिक शक्तियों का दुरुपयोग शामिल है, इस प्रकार धारा 197 सीआरपीसी द्वारा दी गई सुरक्षा को नकार दिया गया है। ईडी ने आगे तर्क दिया कि पीएमएलए के तहत कार्यवाही के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पीएमएलए एक पूर्ण संहिता है जो हर चीज के लिए प्रक्रिया प्रदान करती है।

21 जनवरी, 2019 को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पीएमएलए के तहत कार्यवाही में विशेष न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए संज्ञान आदेशों को खारिज करते हुए याचिका को खारिज करने की अनुमति दी। HC ने माना कि CrPC की धारा 197 के तहत आवश्यक पूर्व मंजूरी की कमी ने संज्ञान आदेशों को अस्थिर बना दिया।

केस नंबरः Crl.A. No. 4314-4316/2024

केस टाइटलः प्रवर्तन निदेशालय आदि बनाम बिभु प्रसाद आचार्य आदि।

Tags:    

Similar News