RG Kar Case | 'विरोध प्रदर्शन ड्यूटी की कीमत पर नहीं हो सकता': सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों से काम पर लौटने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 सितंबर) को पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों को निर्देश दिया कि वे तुरंत काम पर लौट आएं, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बलात्कार-हत्या के विरोध में ड्यूटी से दूर हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर वे कल यानी मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौट आते हैं तो उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी।
पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि काम पर लौटने वाले डॉक्टरों के खिलाफ दंडात्मक स्थानांतरण सहित कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
कोर्ट ने राज्य को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि अस्पतालों में सुरक्षित कार्य स्थितियां बनाई जाएं।
न्यायालय ने आदेश दिया,
"पश्चिम बंगाल राज्य को डॉक्टरों के मन में यह विश्वास पैदा करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि उनकी सुरक्षा के बारे में चिंताएं हैं। उनका उचित तरीके से समाधान किया जाना चाहिए। पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनाई जाएं (जिसमें अलग-अलग ड्यूटी रूम, शौचालय की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था शामिल है)।"
न्यायालय ने स्वास्थ्य सचिव द्वारा दायर हलफनामे पर गौर किया कि आरजी कर अस्पताल और अन्य सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और अन्य सुरक्षा उपायों के लिए धनराशि मंजूर की गई। न्यायालय ने जिला कलेक्टरों को पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर इन उपायों की निगरानी करने का निर्देश दिया।
डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के कारण 23 मरीजों की जान चली गई; 6 लाख लोगों को इलाज से वंचित होना पड़ा: राज्य
सिब्बल ने कहा कि डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण 23 मरीजों की जान चली गई और छह लाख लोगों को इलाज से वंचित होना पड़ा। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन ने स्वास्थ्य प्रणाली को पंगु बना दिया। कोई भी रेजिडेंट डॉक्टर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि न्यायालय ने पहले डॉक्टरों को विरोध प्रदर्शन बंद करने और अपनी ड्यूटी पर लौटने का निर्देश दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल के डॉक्टर इसका उल्लंघन कर रहे हैं।
रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन की ओर से सीनियर ए़डवोकेट गीता लूथरा ने कहा कि डॉक्टर अपनी वास्तविक आशंकाओं के कारण विरोध कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों को कई तरह की धमकियां मिल रही हैं। उन्हें धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अस्पतालों के बाहर स्वैच्छिक सेवाएं दे रहे हैं।
न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि डॉक्टरों को अपनी ड्यूटी पर लौटना चाहिए।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) ने मौखिक रूप से कहा,
"हमने दो दिन का समय दिया। युवा डॉक्टरों को अब वापस लौटना चाहिए और काम पर लौटना चाहिए। हम जानते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है। सबसे पहले, काम पर लौटें... जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। आपको अब काम पर लौटना होगा और यदि आप काम पर नहीं आते हैं तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराएं। आप यह नहीं कह सकते कि सीनियर काम कर रहे हैं इसलिए हम नहीं करेंगे।"
सीजेआई ने आगे कहा,
"विरोध कर्तव्य की कीमत पर नहीं हो सकता है।"
सीजेआई ने कहा,
"अगर डॉक्टर काम पर वापस नहीं आते हैं तो हम सरकार को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि डॉक्टर काम पर वापस लौटें। वे सेवा देने के लिए एक व्यवस्था में हैं। हम सुविधाएं प्रदान करेंगे लेकिन उन्हें भी इसका बदला चुकाना होगा।"
यह घटनाक्रम 9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की मौत पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वत: संज्ञान मामले में हुआ।
कोर्ट ने आज यानी सोमवार को पश्चिम बंगाल पुलिस और CBI द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट पर गौर किया और मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को तय की।
CBI को अपडेट स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया।