रेणुकास्वामी हत्याकांड में एक्टर दर्शन को मिली जमानत के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

Update: 2025-01-07 09:15 GMT

कर्नाटक राज्य सरकार ने रेणुकास्वामी हत्याकांड में एक्टर दर्शन, पवित्रा गौड़ा और अन्य सह-आरोपियों को जमानत देने के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

कर्नाटक सरकार की ओर से एडवोकेट अनिल सी निशानी ने याचिका दायर की।

आरोपी दर्शन, पवित्रा, अनु कुमार, लक्ष्मण एम, वी विनय, जगदीश, प्रदूष एस राव और नागराजू आर ने सत्र न्यायालय द्वारा जमानत खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

इससे पहले न्यायालय ने केशवमूर्ति को जमानत दी थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर को सर्जरी कराने के लिए दर्शन को अंतरिम मेडिकल जमानत पर रिहा कर दिया था।

चार्जशीट के अनुसार, दर्शन एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजने के कारण अपने 33 वर्षीय 'प्रशंसक' की हत्या में शामिल था।

दर्शन ने कथित तौर पर मृतक को चित्रदुर्ग से अगवा किया था और जून 2024 में बेंगलुरु के एक शेड में तीन दिनों तक उसे प्रताड़ित किया था।

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार बाद में मृतक की मौत हो गई और उसका शव नाले में फेंक दिया गया।

टाइटल: कर्नाटक राज्य बनाम दर्शन डायरी संख्या 956/2025

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