सुप्रीम कोर्ट ने बेटी को दूसरी शादी करने के लिए उकसाने के आरोपी माता-पिता की सजा बढ़ाई

Update: 2024-07-16 06:53 GMT

यह देखते हुए कि न्यायालय को अपराध की गंभीरता के अनुरूप सजा देनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 जुलाई) को पत्नी के माता-पिता की सजा बढ़ा दी। उक्त माता-पिता ने पहली शादी के दौरान अपनी बेटी को दूसरी शादी करने के लिए उकसाया था।

पत्नी के माता-पिता को न्यायालय उठने तक मामूली कारावास की सजा दी गई। अपराध की प्रकृति और जिस तरह से इसे अंजाम दिया गया, उसे ध्यान में रखते हुए जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने पत्नी के माता-पिता की सजा बढ़ा दी और उन्हें छह महीने के कारावास की सजा सुनाई।

जस्टिस सी.टी. रविकुमार द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया,

"जब एक बार यह पाया जाता है कि धारा 494 आई.पी.सी. के तहत अपराध गंभीर अपराध है तो इस मामले में प्राप्त परिस्थितियां हमें यह मानने के लिए बाध्य करती हैं कि 'अदालत उठने तक कारावास' का प्रावधान उचित सजा नहीं है, जो कि पहले उल्लेखित दंड प्रदान करने में आनुपातिकता के नियम के अनुरूप है।"

मामले की पृष्ठभूमि

मुख्य आरोपी पत्नी ने पहली शादी के दौरान दूसरी शादी कर ली और विवाहेतर संबंध से दूसरी शादी से बच्चा पैदा हुआ। पहली शादी के अस्तित्व के तथ्य को दूसरे पति से छिपाया गया। पत्नी के माता-पिता के खिलाफ पहली शादी के दौरान अपनी बेटी को दूसरी शादी करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। दूसरे शब्दों में पत्नी ने धारा 494 आईपीसी के तहत द्विविवाह करने का अपराध किया। उसके माता-पिता ने द्विविवाह करने के लिए उकसाया है। निचली अदालत ने पत्नी को द्विविवाह करने और उसके माता-पिता को अपनी बेटी को ऐसा अपराध करने के लिए उकसाने का दोषी ठहराया।

शिकायतकर्ता-दूसरे पति ने माता-पिता को अदालत के उठने तक कारावास भुगतने की सजा को चुनौती दी।

न्यूनतम सजा के अभाव में पिस्सू के काटने की सजा नहीं हो सकती

सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अदालतों के लिए किसी अपराध के लिए सजा तय करने पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि आईपीसी की धारा 494 के तहत किए गए अपराध के लिए कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं की गई।

न्यायालय ने कर्नाटक राज्य बनाम कृष्णा उर्फ ​​राजू, (1987) 1 एससीसी 538 के निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि न्यूनतम सजा निर्धारित न करने से न्यायालय को अपराध की प्रकृति, अपराध करने की परिस्थितियों, अपराधी द्वारा दिखाए गए विचार-विमर्श की डिग्री, सजा के समय तक अपराधी के पूर्ववृत्त आदि को देखे बिना पिस्सू के काटने की सजा देने की अनुमति नहीं मिलेगी।

न्यायालय ने कृष्णा उर्फ ​​राजू के मामले में कहा,

"इस न्यायालय ने सजा को बढ़ाते हुए सजा को अत्यधिक नरम या 'पिस्सू के काटने' की सजा के रूप में चिह्नित करने के बाद कहा कि ऐसे मामलों में अनुचित सहानुभूति पर विचार करने से न्याय की विफलता होगी और आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रभावकारिता में जनता का विश्वास कम होगा।"

दूसरे शब्दों में, न्यायालय ने कहा कि हालांकि सजा देना न्यायिक विवेक के दायरे में आता है, लेकिन सजा देना अपराध की प्रकृति के साथ आनुपातिकता के नियम के अनुरूप होना चाहिए।

न्यायालय ने कहा,

"संक्षेप में, इस स्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता कि सजा सुनाते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, जिस परिस्थिति में अपराध किया गया, अपराधी द्वारा दिखाए गए विचार-विमर्श की डिग्री, सजा सुनाए जाने तक अपराधी के पिछले इतिहास आदि को ध्यान में रखना चाहिए, तथा किसी भी असाधारण परिस्थिति के अभाव में दंड प्रदान करने में आनुपातिकता के नियम के अनुरूप सजा सुनानी चाहिए। हालांकि यह न्यायिक विवेक के दायरे में आता है।"

न्यायालय ने आगे कहा,

"इस प्रकार, अपराध की गंभीरता के अनुपात में उचित दंड की मांग या दंड की मांग नागरिक भावना पर आधारित सतत मांग है तथा गंभीर अपराधों की श्रेणियों में, जहां व्यक्तिगत हित से अधिक भी शामिल है, दंड प्रदान करने में आनुपातिकता के उपरोक्त नियम की अवहेलना नहीं की जाती, क्योंकि अन्यथा इसका समाज पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही हम यह भी कहना चाहेंगे कि यह नहीं समझा जाना चाहिए कि ऐसे अपराधियों पर सजा थोपना समाज को संतुष्ट करने के लिए है। हम केवल इस बात पर सहमत हैं कि सजा देने में आनुपातिकता के नियम का पालन करने से समाज में व्यवस्था और सुव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।''

केस टाइटल: बाबा नटराजन प्रसाद बनाम एम. रेवती

Tags:    

Similar News