POSH Act | राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आंतरिक समितियों की जानकारी देने वाले ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाने के लिए अनिवार्य बनाने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-08-14 09:18 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) के कार्यान्वयन से संबंधित मामले में संकेत दिया कि वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभागों की आंतरिक समितियों (IC) के गठन और सदस्यों से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी युक्त ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार करने का निर्देश देगा।

आंतरिक समितियां वे हैं, जहां कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाएं POSH Act के अनुसार अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।

एमिक्स क्यूरी एडवोकेट पद्मा प्रिया ने प्रस्तुत किया कि कई मामलों में IC का गठन POSH Act के अनुसार नहीं है। कुछ मामलों में IC का नेतृत्व पुरुष सदस्य द्वारा किया जाता है, जो एक्ट के प्रावधानों के तहत अस्वीकार्य है।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार डैशबोर्ड तैयार करने की प्रक्रिया में है, जहां संघ के विभागों में गठित IC से संबंधित सभी जानकारी को एकत्रित करके प्रदर्शित किया जाएगा। उक्त डैशबोर्ड का अभी भी परीक्षण किया जा रहा है।

इसके मद्देनजर, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने निर्देश दिया:

“भारत संघ को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें बनाए जाने वाले डैशबोर्ड का विवरण और डैशबोर्ड पर उपलब्ध होने वाली जानकारी की प्रकृति बताई जाए। यदि उक्त डैशबोर्ड व्यापक है तो अगली सुनवाई की तारीख पर सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यूओआई द्वारा तैयार किए गए डैशबोर्ड को दोहराने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।”

न्यायालय ने कहा,

“हमारा विचार है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इसी तरह की कवायद की जानी चाहिए। उनके द्वारा डैशबोर्ड बनाया जाना चाहिए, जिसमें IC के गठन और सदस्यों से संबंधित प्रासंगिक जानकारी प्रदर्शित की जाए।”

वर्ष 2023 में न्यायालय ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सत्यापित करने का निर्देश दिया कि क्या सभी मंत्रालयों, विभागों और अन्य सरकारी निकायों ने ऐसी समितियां गठित की हैं, जहां यौन उत्पीड़न के पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

पीठ ने कहा कि अनुचित तरीके से गठित ICC/LC/IC, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच करने में बाधा उत्पन्न करेगा, जैसा कि कानून में अनिवार्य है।

न्यायालय ने कहा,

“एक्ट का कार्य कार्यस्थल पर प्रत्येक नियोक्ता द्वारा आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) के गठन और उपयुक्त सरकार द्वारा स्थानीय समितियों (LC) और आंतरिक समितियों (IC) के गठन पर केंद्रित है, जैसा कि POSH Act के अध्याय II और III में परिकल्पित है। अनुचित तरीके से गठित ICC/LC/IC, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच करने में बाधा उत्पन्न करेगा, जैसा कि क़ानून और नियमों के तहत परिकल्पित है। एक खराब तैयारी वाली समिति द्वारा आधी-अधूरी जांच करना भी उतना ही प्रतिकूल होगा, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि दोषी कर्मचारी पर बड़ा जुर्माना लगाना, यहां तक ​​कि सेवा समाप्ति की स्थिति तक।"

जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने इसे देखते हुए POSH Act के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए कई निर्देश जारी किए।

केस टाइटल: ऑरेलियानो फर्नांडीस बनाम गोवा राज्य और अन्य | सिविल अपील नंबर 2482/2014

Tags:    

Similar News