समन के अनुसार ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने के बाद बांड भरते समय PMLA आरोपियों को धारा 45 शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-05-16 06:46 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) के तहत मामले में कोई आरोपी, उसे जारी किए गए समन के अनुसार विशेष अदालत के समक्ष पेश होता है, तो यह नहीं माना जा सकता है कि वह हिरासत में है। इसलिए ऐसे आरोपी को PMLA की धारा 45 के तहत जमानत के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि, विशेष अदालत ऐसे अभियुक्त को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के संदर्भ में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बांड प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के बांड को स्वीकार करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि PMLA की धारा 45 के तहत जमानत के लिए कड़ी जुड़वां शर्तों को पूरा किया जाए।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा,

“यदि अभियुक्त समन के अनुसार विशेष अदालत के समक्ष उपस्थित होता है तो यह नहीं माना जा सकता कि वह हिरासत में है। इसलिए आरोपी के लिए जमानत के लिए आवेदन करना जरूरी नहीं है। हालांकि, विशेष अदालत अभियुक्त को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अनुसार बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है। सीआरपीसी की धारा 88 के तहत प्रस्तुत किया गया बांड केवल उपक्रम है। इसलिए धारा 88 के तहत बांड स्वीकार करने का आदेश जमानत देने के समान नहीं है। इसलिए PMLA की धारा 45 की जुड़वां शर्तें इस पर लागू नहीं होती।''

एक बार PMLA की धारा 44(1)(बी) के तहत शिकायत दर्ज होने पर यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 200 से 205 द्वारा शासित होगी। न्यायालय ने कहा कि इनमें से कोई भी प्रावधान पीएमएलए के साथ असंगत नहीं है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक बार शिकायत का संज्ञान विशेष अदालत द्वारा ले लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो सामान्य नियम के रूप में आरोपी को समन जारी किया जाना चाहिए, न कि वारंट।

जस्टिस अभय एस. ओक द्वारा लिखित फैसले में कहा गया,

“यदि शिकायत दर्ज होने तक आरोपी को ED द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया तो विशेष अदालत को शिकायत का संज्ञान लेते हुए सामान्य नियम के रूप में आरोपी को समन जारी करना चाहिए, न कि वारंट। भले ही आरोपी जमानत पर हो, समन जारी किया जाना चाहिए।''

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुद्दे की जड़ यह है कि क्या किसी आरोपी द्वारा सीआरपीसी की धारा 88 के तहत अदालत के समक्ष अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए बांड का निष्पादन किया जा सकता है। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 45 के तहत जमानत की दोहरी शर्तें लागू करने के लिए जमानत के लिए आवेदन करना होगा।

सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने निर्णय लेने के लिए दो प्रश्न तय किए, अर्थात्:

(I) यदि विशेष न्यायालय द्वारा जारी समन के अनुसार, अभियुक्त विशेष न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है तो क्या उसे धारा 437 सीआरपीसी के संदर्भ में जमानत के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है?

(II) यदि उक्त मुद्दे का उत्तर सकारात्मक है तो क्या ऐसी जमानत याचिका PMLA Act की धारा 45 द्वारा लगाई गई दोहरी शर्तों द्वारा शासित होगी?

PMLA Act की धारा 45 के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी आरोपी को जमानत तभी दी जा सकती है, जब दो शर्तें पूरी हों - प्रथम दृष्टया संतुष्टि होनी चाहिए कि आरोपी ने अपराध नहीं किया और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

बहस के दौरान, याचिकाकर्ता/अभियुक्त द्वारा यह तर्क दिया गया कि एक बार वह समन के अनुपालन में अदालत के समक्ष उपस्थित हुआ और सीआरपीसी की धारा 88 के तहत बांड जमा किया। अदालत में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 88 के तहत निष्पादित बांड को धारा 45 PMLA Act के तहत जुड़वां शर्तों को लागू करने के लिए जमानत के रूप में नहीं माना जाएगा।

जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तर्क दिया कि जब भी सीआरपीसी की धारा 88 के तहत शक्तियां अदालत द्वारा अभियुक्त की उपस्थिति के लिए बांड सुरक्षित करने के संबंध में प्रयोग किया जाता है तो यह जमानत हासिल करने के समान होगा और PMLA Act की धारा 45 के तहत प्रावधान लागू होंगे यानी, जमानत केवल तभी दी जाएगी जब दोनों शर्तों का पालन किया जाएगा।

केस टाइटल: तरसेम लाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय जालंधर जोनल कार्यालय, अपील के लिए विशेष अनुमति (सीआरएल) नंबर 121/2024 (और संबंधित मामले)

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