यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून के कुछ हिस्से संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करते प्रतीत होते हैं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून [यूपी निषेध गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अधिनियम, 2021] कुछ हिस्सों में संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत धर्म के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर सकता है।
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ कथित जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज (एसएचयूएटीएस) के कुलपति डॉ. राजेंद्र बिहारी लाल और अन्य आरोपी व्यक्तियों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
खंडपीठ ने पूछा,
''जब आप धर्मांतरण कहते हैं तो यहां किस प्रकार का धर्मांतरण हुआ?''
आरोपी की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने जवाब दिया कि विचाराधीन रूपांतरण हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में था।
खंडपीठ ने पूछताछ की,
“क्या यह जबरदस्ती किया गया? यह वास्तविक रूपांतरण था?”
मिस्टर दवे ने जवाब दिया कि धर्मांतरण के संबंध में इस दावे के साथ एफआईआर दर्ज की गई हैं कि जबरन धर्मांतरण कराया गया।
उन्होंने यह भी कहा कि एफआईआर किसी पीड़ित के कहने पर नहीं बल्कि वास्तव में सह-अभियुक्त के आदेश पर दर्ज की गई। मिस्टर दवे ने यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून की धारा 4 का संकेत दिया, जिसमें कहा गया कि केवल पीड़ित व्यक्ति, उनके माता/पिता, भाई-बहन या रक्त, विवाह या गोद लेने से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति ही अधिनियम के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज कर सकता है।
खंडपीठ ने पूछा,
“अगर किसी तीसरे व्यक्ति को ऐसी-ऐसी घटना के बारे में पता चल जाए तो क्या होगा? वे एफआईआर कर सकते हैं?”
सीनियर वकील दवे ने उत्तर दिया कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसकी परिकल्पना नहीं की गई है और ऐसी परिस्थिति में कोई जांच नहीं हो सकती है।
अधिनियम की योजना पर गौर करते हुए खंडपीठ ने कहा,
“धर्मांतरण अपने आप में अपराध नहीं है, लेकिन जब यह अनुचित प्रभाव, गलत बयानी, जबरदस्ती आदि द्वारा किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में केवल पीड़ित ही यह कह सकता है कि उसके साथ ऐसा किया गया। अवैध रूप से धर्मांतरित किया गया और कोई अन्य व्यक्ति नहीं।”
एफआईआर पर गौर करते हुए खंडपीठ ने सवाल किया,
"यहां 420 और जालसाजी का क्या मतलब है?"
सीनियर वकील दवे ने बताया,
"यह प्रलोभन था कि व्यक्तिगत दस्तावेजों में नामों को संशोधित किया गया।"
खंडपीठ ने पूछा,
“इसका क्या मतलब है, जब यह कहा जाता है कि एक चर्च में अनुष्ठान हुआ था और 'फादर' धर्म परिवर्तन करा रहा था? क्या प्रलोभन और जबरदस्ती के संबंध में कोई गवाह के बयान हैं?”
दवे ने इस पर जवाब दिया,
“ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया, जिससे यह संकेत मिले कि कोई अपराध किया गया। वे यह भी नहीं बताते कि यह कौन सा चर्च है, यह किस वर्ग का है।”
इसके बाद अन्य आरोपियों के लिए सीनियर एडवोकेट मुक्ता गुप्ता ने आग्रह किया कि एफआईआर के अनुसार, पीड़ितों को कथित अपराध के स्थान पर कहीं नहीं देखा गया और अब दावा यह है कि आरोपियों ने पीड़ितों को भगा दिया। उन्होंने कहा कि वास्तव में आरोपियों के नाम एफआईआर में पीड़ितों के रूप में हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि एफआईआर में विशेष रूप से उस आरोपी का नाम नहीं है, जिसके लिए वह पेश हो रही हैं, लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं और एफआईआर बहुत देरी से दर्ज की गई।
इस पर खंडपीठ ने पूछा,
“अधिनियम की धारा 10 के बारे में क्या? यह आपके संस्थान के लिए आपको परोक्ष दायित्व देता है। हो सकता है आप उपस्थित न रहे हों लेकिन आपके संगठन के बारे में क्या? यदि वे वहां होते तो आप जुड़े रह सकते थे?”
इस पर दवे ने उत्तर दिया,
“संस्था को अपराध के कमीशन में शामिल होना चाहिए। यह मेरी संस्था नहीं है।”
कुछ अन्य अभियुक्तों की ओर से सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन ने इस आधार पर एफआईआर रद्द करने की प्रार्थना की कि पहली एफआईआर अन्य सभी एफआईआर से 5 महीने पहले दर्ज की गई, और कथित घटना के इतने महीनों बाद एफआईआर दर्ज करना दुर्भावनापूर्ण संकेत देता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 1 लेनदेन के लिए केवल 1 एफआईआर हो सकती है और यदि पहली एफआईआर बरकरार है तो अन्य सभी को जाना होगा। दूसरी एफआईआर केवल तभी बरकरार रखी जा सकती है, जब वह काउंटर के माध्यम से हो। उन्होंने आग्रह किया कि यदि पहला रद्द कर दिया जाए तो अगले पर विचार किया जाएगा
खंडपीठ ने जानना चाहा,
"धर्मांतरण सामूहिक धर्मांतरण से किस प्रकार भिन्न है?"
सीनियर एडवोकेट जॉन ने संकेत दिया कि कैसे अधिनियम में सामूहिक धर्मांतरण के लिए अधिक कठोर दंड की परिकल्पना की गई।
खंडपीठ ने कहा,
"तो बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का स्वचालित रूप से मतलब होगा कि धर्मांतरण हो रहा है?"
सीनियर एडवोकेट जॉन ने उत्तर दिया,
“हाँ।”
खंडपीठ ने पूछा,
"फिर सामूहिक धर्मांतरण की शिकायत कौन कर सकता है?"
सीनियर एडवोकेट जॉन ने उत्तर दिया,
“सामान्य रूपांतरण के लिए यह पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। सामूहिक धर्मांतरण के मामले में यह कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो इससे पीड़ित हो। एफआईआर सामूहिक धर्मांतरण की होनी चाहिए, न कि एकल धर्मांतरण की।”
खंडपीठ ने पूछा,
“क्या हमें सामूहिक धर्मांतरण को शामिल करने के लिए धारा 4 में 'रूपांतरण' पढ़ना चाहिए? धारा 3 में?”
अंत में अन्य आरोपियों के लिए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने पीठ को अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बताने की मांग की।
इस पर जस्टिस मिश्रा ने पूछा,
"क्या अधिनियम के प्रावधान चुनौती के अधीन नहीं हैं?"
वकील अग्रवाल ने उत्तर दिया कि यद्यपि वे याचिकाओं की वर्तमान श्रृंखला में नहीं हैं और प्रासंगिक मामलों को सूचीबद्ध नहीं किया जा रहा है।
जस्टिस मिश्रा ने कहा,
"यह धर्मांतरण विरोधी कानून कुछ हद तक अनुच्छेद 25 का उल्लंघन प्रतीत हो सकता है।"
अंततः, वर्तमान याचिकाओं को आंशिक सुनवाई मानते हुए खंडपीठ ने आदेश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक एफआईआर में कोई आगे की कार्यवाही नहीं होगी।
यूपी कानून के प्रावधानों के अनुसार, धार्मिक परिवर्तन के लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी आवश्यक है।
केस टाइटल: राजेंद्र बिहारी लाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य| डब्ल्यू.पी.(सीआरएल.) नंबर 123/2023 और संबंधित मामले।