'कोई भी वकील बेशर्मी से यह नहीं कह सकता कि मैं मामले पर बहस नहीं करूंगा': सुप्रीम कोर्ट ने वकील से हाईकोर्ट से माफी मांगने को कहा

Update: 2024-08-12 05:51 GMT

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील को हाईकोर्ट के समक्ष अपील पर बहस करने से इनकार करने पर फटकार लगाई।

जस्टिस एएस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ दोषी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उसे जमानत देने से इनकार करने को चुनौती दी। जब जमानत आवेदन लिया गया तो हाईकोर्ट की पीठ ने वकील से कहा कि वह अंततः अपील पर खुद सुनवाई करने के लिए तैयार है। हालांकि, वकील ने अपील पर बहस करने से इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि हाईकोर्ट को जमानत आवेदन पर सुनवाई करनी चाहिए।

आवेदन को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने निम्नलिखित दर्ज किया:

"पेपर बुक तैयार है और कोर्ट ने आवेदक के वकील को निकट भविष्य में (किसी भी सोमवार या शुक्रवार को) मामले की योग्यता के आधार पर बहस करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन आवेदक के वकील ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट से आवेदक योगेंद्र यादव की तीसरी जमानत याचिका पर फैसला करने पर जोर दिया है।"

हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर जस्टिस ओक ने कहा:

“वकील कह सकता है कि ठीक है, मैं एक सप्ताह, दो सप्ताह के भीतर तैयार नहीं हो पाऊंगा...लेकिन कोई भी वकील बेशर्मी से यह नहीं कह सकता कि मैं इस मामले पर अंतिम बहस नहीं करूंगा। अदालत को बताने का एक तरीका होता है।”

हालांकि, खंडपीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करने पर सहमति जताई, लेकिन उसने कहा कि वकील और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट से माफ़ी मांगनी होगी। कोर्ट ने कहा कि जब तक माफ़ी के साथ आवेदन हाईकोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया जाता, तब तक वे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित विशेष अनुमति याचिका पर कोई और आदेश पारित नहीं करेंगे।

आदेश में कहा गया:

“हम अपीलकर्ता और उसके वकील की ओर से इस तरह के बेशर्मी भरे आचरण की सराहना नहीं करते। हालांकि हम नोटिस जारी कर रहे हैं, लेकिन हम यह स्पष्ट करते हैं कि जब तक याचिकाकर्ता अपने माफ़ी के हलफ़नामे के साथ-साथ अपने वकील के माफ़ी के हलफ़नामे को रिकॉर्ड पर नहीं रखता, तब तक एसएलपी पर कोई और आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

हम यह स्पष्ट करते हैं कि माफ़ी के हलफ़नामे हाई कोर्ट के समक्ष पेश किए जाएंगे। हाईकोर्ट में एक आवेदन के साथ।"

केस टाइटल: योगेंद्र यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, डायरी संख्या 32414-2024

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