'एनएचएआई मशीनरी केवल कागजों पर': सुप्रीम कोर्ट ने राजमार्ग अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त की, नियमित निरीक्षण और कार्रवाई का निर्देश दिया

Update: 2024-02-27 10:07 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों 'एनएचएआई मशीनरी केवल कागजों पर': सुप्रीम कोर्ट ने राजमार्ग अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त की, नियमित निरीक्षण और कार्रवाई का निर्देश दियापर अनधिकृत कब्जे/अतिक्रमण न हटाए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को एक ऐसी योजना लाने का निर्देश दिया, जिसके तहत राजमार्गों के नियमित निरीक्षण का प्रावधान हो, शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना हो और अनाधिकृत कब्जे/अतिक्रमण की सूचना देने वाली शिकायतों के आधार पर त्वरित कार्रवाई हो।

कोर्ट ने कहा, "इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान लेना होगा कि भारत के विभिन्न हिस्सों में राजमार्ग भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमण हैं।"

सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई द्वारा शिकायत निवारण तंत्र के कार्यान्वयन की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 के गैर-कार्यान्वयन पर चिंता व्यक्त की।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्‍ज्वल भूइयां ने कहा,

"हम राजमार्ग प्रशासन को एक ऐसी योजना लाने का निर्देश देते हैं जो राजमार्गों के नियमित निरीक्षण, शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना और शिकायतों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करने की सुविधा प्रदान करेगी।"

न्यायालय ने कहा कि सर्वेक्षण करने के बाद, राजमार्ग प्रशासन को अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिए एनएचएआई अधिनियम की धारा 26 के तहत शक्तियों का प्रयोग करना होगा ताकि राजमार्ग अतिक्रमण से मुक्त हो सकें।

6 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई को यह सुझाव देने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया कि शिकायत मशीनरी एनएचएआई अधिनियम, 2002 के तहत एनएचएआई द्वारा बनाई गई थी।

हालांकि, जब मामला 20.02.2024 को सुनवाई के लिए मामला पेश हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई अधिनियम के तहत शिकायत निवारण तंत्र को लागू न करने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रशासन पर नाराजगी व्यक्त की।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "राजमार्ग प्रशासन के हलफनामों को पढ़ने के बाद, किसी को यह आभास होता है कि मशीनरी केवल कागजों पर उपलब्ध है और 2002 अधिनियम के प्रावधानों का कोई प्रभावी कार्यान्वयन नहीं है।"

सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन न होने पर चिंता व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने यह जानने के स्रोत पर चिंता व्यक्त की कि क्या राजमार्ग भूमि पर कोई अनधिकृत कब्जा है। अदालत ने पाया कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी कोई मशीनरी नहीं बनाई गई है जो यह पता लगा सके कि राजमार्ग भूमि पर अनधिकृत संरचनाएं हैं या अनधिकृत कब्जा है या नहीं।

अदालत ने नागरिकों के लाभ के लिए शिकायत निवारण तंत्र के गैर-कार्यान्वयन पर चिंता व्यक्त की। अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजमार्गों को अतिक्रमण से मुक्त रखा जाए, राजमार्ग प्रशासन के अधिकार क्षेत्र के तहत राजमार्गों का समय-समय पर सर्वेक्षण करने की आवश्यकता पर बल दिया।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राजमार्ग प्रशासन को अनधिकृत कब्जे को हटाने की धारा 26 के तहत शक्तियों का प्रयोग करना होगा ताकि राजमार्ग अतिक्रमण से मुक्त हों। इसके अलावा, शीर्ष न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट देने के लिए एनएचएआई अधिनियम के तहत विभिन्न राजमार्ग प्रशासनों को दो महीने का समय दिया जाता है।

मामला अगली बार 30.04.2024 को सूचीबद्ध किया गया है।

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