NEET-UG 2024 | सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग स्थगित करने से किया इनकार

Update: 2024-06-21 08:52 GMT

इस साल 5 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग/सीट आवंटन प्रक्रिया को स्थगित करने से इनकार किया, जो 6 जुलाई से शुरू होने वाली है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने कुछ नई याचिकाओं पर NTA से जवाब मांगा। उन्हें इसी तरह के मुद्दों पर लंबित मामलों (जो 8 जुलाई को सूचीबद्ध हैं) के साथ टैग किया।

याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील ने सुनवाई के दौरान अनुरोध किया कि 6 जुलाई से होने वाली काउंसलिंग स्थगित कर दी जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को NEET-UG परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है।

इसके जवाब में जस्टिस भट्टी ने कहा,

"काउंसलिंग खुली और बंद नहीं होती। यह एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया 6 तारीख से शुरू होती है। पहले शेड्यूल की अवधि क्या है? क्या यह चार दिन या पांच दिन है? एक सप्ताह... इसके बाद, उस सप्ताह के भीतर, आवेदकों के पास संशोधन/संशोधन आदि के लिए कई विकल्प होते हैं। इसके बाद ही यह संयोजक के अधिकार क्षेत्र में आता है। हम नहीं चाहते कि इस समय का भी उम्मीदवार उपयोग करें। उन्हें पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज खुले हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्वीकार कर लिया गया। हम समय बर्बाद न हो, इसके लिए अनुमति दे रहे हैं, चाहे इस तरफ से हो या उस तरफ से।"

इससे पहले भी कोर्ट ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया था। गुरुवार को इसने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि प्रवेश याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन होंगे और यदि परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं तो परिणामस्वरूप काउंसलिंग भी अमान्य हो जाएगी।

केस टाइटल:

(1) हितेन सिंह कश्यप और अन्य बनाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 377/2024 (और संबंधित मामला)

(2) फ्लोरल व्यास और अन्य बनाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) और अन्य, डायरी संख्या 27494/2024

(3) सुनील जैन बनाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) और अन्य, डायरी संख्या 27502/2024

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