BREAKING| सरकार की सहमति के बिना दिल्ली नगर निगम में सदस्यों को नामित कर सकते हैं LG: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-08-05 09:30 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने आज माना कि दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) के पास दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के बिना दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन को नामित करने का अधिकार है।

कोर्ट ने माना कि यह शक्ति दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत वैधानिक शक्ति है। इसलिए राज्यपाल को दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह LG को दी गई वैधानिक शक्ति है और सरकार की कार्यकारी शक्ति नहीं है, इसलिए एलजी से अपेक्षा की जाती है कि वह वैधानिक आदेश के अनुसार कार्य करें, न कि दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार।

कोर्ट ने कहा,

"प्रयोग की जाने वाली शक्ति LG का वैधानिक कर्तव्य है न कि राज्य की कार्यकारी शक्ति।"

यह निर्णय एलजी के निर्णय को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनाया गया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने मामले की सुनवाई की और 17 मई, 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने फैसला सुनाया।

फैसले में कहा गया कि दूसरे GNCTD मामले में फैसले ने स्पष्ट किया कि अगर संसद सूची 2 (राज्य सूची) या सूची 3 (समवर्ती सूची) में किसी विषय के संबंध में कानून बनाती है तो GNCTD की कार्यकारी शक्ति उस सीमा तक सीमित होगी।

DMC Act 1957 की धारा 3(3)(बी)(1) में प्रावधान है कि LG नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान रखने वाले दस व्यक्तियों को DMC में नामित कर सकते हैं। यह शक्ति 1993 में पेश किए गए संशोधन के अनुसार पेश की गई थी।

कानून के अनुसार राज्यपाल को अपने विवेक के अनुसार कार्य करना आवश्यक

अदालत ने रेखांकित किया कि संसद द्वारा बनाए गए इस कानून (DMC Act) के अनुसार राज्यपाल को नामित करने की शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है। इसलिए इसने संविधान के अनुच्छेद 239AA(4) के तहत परिकल्पित अपवादों को संतुष्ट किया, जिसके तहत राज्यपाल अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि यह शक्ति "अर्थपूर्ण लॉटरी" थी, क्योंकि इसे विशेष रूप से 1993 के संशोधन द्वारा प्रदान किया गया।

जस्टिस नरसिम्हा ने निर्णय का निष्कर्ष इस प्रकार पढ़ा:

"धारा 3(3)(बी)(i) के तहत विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों को नामित करने की वैधानिक शक्ति पहली बार 1993 में DMC Act 1957 में संशोधन करके उपराज्यपाल को दी गई, जिससे अनुच्छेद 239एए के माध्यम से लाए गए संवैधानिक परिवर्तनों और नगर पालिकाओं से संबंधित भाग IX की शुरूआत को शामिल किया जा सके। इसलिए नामित करने की शक्ति अतीत का अवशेष या प्रशासक की शक्ति नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट रूप से जारी है। इसे संवैधानिक ढांचे में परिवर्तनों को शामिल करने के लिए बनाया गया।

1993 में संशोधित अधिनियम की धारा 3(3)(बी) का पाठ स्पष्ट रूप से LG को निगम में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को नामित करने में सक्षम बनाता है। LG के नाम पर क़ानून द्वारा व्यक्त की गई शक्ति, जिसे अन्य प्रावधानों के संदर्भ में भी देखा जाता है, उस वैधानिक योजना को प्रदर्शित करती है, जिसमें अधिनियम के तहत अधिकारियों के बीच शक्ति और कर्तव्य वितरित किए जाते हैं। जिस संदर्भ में शक्ति स्थित है, वह पुष्टि करता है कि एलजी का कार्य करने का इरादा है। यह कार्य विधि के आदेशानुसार किया जाएगा, न कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से। प्रयोग की जाने वाली शक्ति एलजी का वैधानिक कर्तव्य है, न कि राज्य की कार्यकारी शक्ति।"

यह फैसला दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनाया गया, जिसमें उन अधिसूचनाओं को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके माध्यम से दिल्ली LG ने मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बजाय अपनी पहल पर MCD में 10 सदस्यों की नियुक्ति की थी। अपनी याचिका के माध्यम से दिल्ली सरकार ने दावा किया कि एलजी निर्वाचित सरकार को दरकिनार नहीं कर सकते और अपनी पहल पर MCD में नियुक्तियां नहीं कर सकते।

इसने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 239AA (दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान) में निहित "प्रशासक" शब्द को "मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने वाले प्रशासक/एलजी" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। GNCTD का यह भी मामला था कि LG के पास दो विकल्प थे - (i) निर्वाचित सरकार द्वारा MCD में नामांकन के लिए उनके लिए अनुशंसित प्रस्तावित नामों को स्वीकार करना या (ii) प्रस्ताव से असहमत होना और उसे राष्ट्रपति के पास भेजना।

दिल्ली सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉ. एएम सिंघवी ने तर्क दिया कि 30 वर्षों से यह प्रथा चली आ रही है कि LG मंत्रियों की सहायता और सलाह के बिना कभी नियुक्ति नहीं करते। इसके अलावा, उन्होंने राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम भारत संघ (2018) में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया, जिसके अनुसार, अनुच्छेद 239AA में प्रावधान है कि एनसीटी दिल्ली की निर्वाचित सरकार के पास राज्य और समवर्ती सूची के सभी विषयों पर विशेष कार्यकारी शक्तियां हैं, 'सार्वजनिक व्यवस्था', 'पुलिस' और 'भूमि' के 3 अपवादित विषयों को छोड़कर।

यह तर्क दिया गया कि नामांकन की शक्ति राज्य सूची की प्रविष्टि 5 यानी 'स्थानीय सरकार' के अंतर्गत आती है, जो किसी भी अपवादित विषय से संबंधित नहीं है। दूसरी ओर, तत्कालीन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन (एलजी की ओर से पेश) ने अनुच्छेद 239एए के तहत LG की भूमिका और दिल्ली नगर निगम (MCD) अधिनियम के अनुसार स्थानीय निकाय नामांकन के मामले में प्रशासक के रूप में उनकी भूमिका के बीच अंतर करने की मांग की।

यह प्रस्तुत किया गया कि DMC Act के तहत प्रशासक/एलजी को विशेष रूप से प्रदत्त वैधानिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए दिल्ली सरकार की "सहायता और सलाह" आवश्यक नहीं है।

मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि MCD में सदस्यों को नामित करने की शक्ति के साथ LG लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित MCD को प्रभावी रूप से अस्थिर कर सकते हैं। यह इस तथ्य के मद्देनजर था कि एल्डरमैन स्थायी समितियों में नियुक्त होते हैं और उनके पास मतदान का अधिकार होता है।

केस टाइटल: दिल्ली सरकार बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल का कार्यालय, WP(C) नंबर 348/2023

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