सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को 2017 में ECI द्वारा उनकी 3 साल की अयोग्यता को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दी

Update: 2024-12-20 09:51 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को 2017 में भारत के चुनाव आयोग द्वारा उनकी 3 साल की अयोग्यता को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दी।

जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कोड़ा के वकील की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने कहा कि 3 साल की अवधि बीत जाने के कारण मामला निरर्थक हो गया।

संक्षेप में कहें तो निर्दलय विधायक कोड़ा ने 2006 से 2008 तक झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 2017 में उन्हें 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान सही चुनाव खर्च नहीं भरने के कारण ECI द्वारा 3 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

अयोग्यता को चुनौती देते हुए उन्होंने 2019 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नवंबर, 2019 में उक्त याचिका पर नोटिस जारी किया गया। उस समय कोड़ा ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति के लिए प्रार्थना की, जिसमें दावा किया गया कि ECI के अयोग्यता आदेश के बाद से 2 साल से अधिक समय बीत चुका है।

जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

उन्होंने कहा,

"आप खुद देरी के लिए जिम्मेदार हैं। हम आपको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दे सकते। हम नोटिस जारी करते हैं और आपकी याचिका पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करेंगे।"

केस टाइटल: मधु कोड़ा बनाम भारत का चुनाव आयोग

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