जज अभियोजन पक्ष के डाकघर नहीं, उन्हें यह निर्धारित करने के लिए न्यायिक विवेक लगाना चाहिए कि मुकदमा चलाने के लिए मामला बनता है या नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2024-08-26 08:52 GMT

अपीलकर्ता कर्नाटक EMTA कोल माइंस लिमिटेड के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में CBI के स्पेशल जज द्वारा पारित दो आदेश रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को कहा कि सीबीआई जज ने यह निर्धारित करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करने में विफल रहे कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 227 के तहत आरोप मुक्त करने के चरण में मुकदमा चलाने के लिए मामला बनता है या नहीं।

कोर्ट ने कहा कि धारा 227 सीआरपीसी के तहत जज को यह पता लगाने के लिए सबूतों की छानबीन करने की आवश्यकता होती है कि क्या अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।

इसने कहा,

"इस प्रैक्टिस में CBI द्वारा दर्ज किए गए सबूतों और अदालत के सामने रखे गए दस्तावेजों की प्रकृति पर प्रथम दृष्टया विचार करना शामिल होगा, जिससे कोई भी आरोप तय किया जा सके।"

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि धारा 227 सीआरपीसी में इस्तेमाल की गई भाषा के प्रति सावधान रहना चाहिए, जो इस प्रकार है:

"227. आरोपमुक्ति- यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात तथा अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की ओर से इस ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुनने के पश्चात जज को लगता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को आरोपमुक्त कर देगा और ऐसा करने के लिए उसके कारण दर्ज करेगा।"

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने बताया,

"अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं" का अर्थ है कि "जज अभियोजन पक्ष के कहने पर आरोप तय करने वाला मात्र डाकघर नहीं है। जज को मामले के तथ्यों पर न्यायिक सोच का प्रयोग करना चाहिए, जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमा चलाने के लिए कोई मामला बनाया गया है या नहीं।"

न्यायालय ने इस संबंध में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल और अन्य (1979), निरंजन सिंह करम सिंह बनाम जितेंद्र भीमराज बिजया और अन्य (1990) और तमिलनाडु राज्य बनाम एन. सुरेश राजन और अन्य (2014) का उल्लेख किया। दिलचस्प बात यह है कि इन मामलों का हवाला प्रतिवादी- केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने यह तर्क देने के लिए दिया कि आरोप तय करने के चरण में न्यायालय साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं कर सकता जैसा कि मुकदमे के समय किया जाता है। CBI ने दलील दी कि न्यायालय को यह मानकर आगे बढ़ना चाहिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री सत्य है।

हालांकि, न्यायालय इस तर्क से सहमत नहीं था। उसने इस संबंध में प्रफुल्ल कुमार सामल के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया:

“10. इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित अधिकारियों पर विचार करने पर निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं:

(1) जज को संहिता की धारा 227 के तहत आरोप तय करने के प्रश्न पर विचार करते समय अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए साक्ष्य को छानने और तौलने का निस्संदेह अधिकार है।

(2) न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री अभियुक्त के खिलाफ गंभीर संदेह प्रकट करती है, जिसे ठीक से स्पष्ट नहीं किया गया, न्यायालय आरोप तय करने और मुकदमे को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से न्यायसंगत होगा।

(3) प्रथम दृष्टया मामले का निर्धारण करने का ट्रायल स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और सार्वभौमिक अनुप्रयोग का नियम निर्धारित करना कठिन है। हालांकि, कुल मिलाकर यदि दो दृष्टिकोण समान रूप से संभव हैं और जज को संतुष्टि है कि उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध कुछ संदेह तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन गंभीर संदेह नहीं तो वह अभियुक्त को दोषमुक्त करने के अपने पूर्ण अधिकार के भीतर होगा।

(4) संहिता की धारा 227 के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए जज, जो वर्तमान संहिता के अंतर्गत सीनियर और अनुभवी न्यायालय है, केवल डाकघर या अभियोजन पक्ष के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, बल्कि उसे मामले की व्यापक संभावनाओं, साक्ष्यों और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के समग्र प्रभाव मामले में दिखाई देने वाली किसी भी बुनियादी कमियों आदि पर विचार करना होगा। हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि जज को मामले के पक्ष और विपक्ष में घुमंतू जांच करनी चाहिए और साक्ष्यों का मूल्यांकन करना चाहिए, जैसे कि वह कोई मुकदमा चला रहा हो। (जैसा कि न्यायालय ने रेखांकित किया)।”

निरंजन सिंह मामले में न्यायालय ने कहा:

“5. धारा 227, जिसे नई संहिता में पहली बार शामिल किया गया, जज को विशेष शक्ति प्रदान करती है कि वह किसी अभियुक्त को शुरूआती चरण में ही बरी कर दे, यदि रिकॉर्ड और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद उसे लगता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। दूसरे शब्दों में, उस चरण में रिकॉर्ड और दस्तावेजों पर उसका विचार केवल यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए है कि अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं या नहीं। यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं तो वह धारा 228 के तहत आरोप तय करेगा, यदि नहीं तो वह अभियुक्त को बरी कर देगा। यह याद रखना चाहिए कि इस धारा को संहिता में उन मामलों पर सार्वजनिक समय की बर्बादी से बचने के लिए पेश किया गया, जो प्रथम दृष्टया मामले का खुलासा नहीं करते और अभियुक्त को अपरिहार्य उत्पीड़न और व्यय से बचाने के लिए।

6. अगला प्रश्न यह है कि उस चरण में ट्रायल कोर्ट द्वारा 'विचार' का दायरा और दायरा क्या है। यह स्पष्ट है कि चूंकि वह यह तय करने के चरण में है कि आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं या नहीं, इसलिए उसकी जांच अनिवार्य रूप से यह तय करने तक सीमित होनी चाहिए कि क्या रिकॉर्ड और दस्तावेजों से उभरने वाले तथ्य वह अपराध बनाते हैं, जिसका आरोप अभियुक्त पर लगाया गया। उस चरण में वह उस सीमित उद्देश्य के लिए साक्ष्यों की छानबीन कर सकता है, लेकिन उसे अनाज को भूसे से अलग करने की दृष्टि से साक्ष्यों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल इस बात पर विचार करने के लिए कहा जाता है कि क्या आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। इस सीमित उद्देश्य के लिए उसे रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के साथ-साथ अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों का भी मूल्यांकन करना चाहिए।”

एन. सुरेश राजन में न्यायालय ने आरोपमुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करते समय ट्रायल कोर्ट की भूमिका पर निम्नलिखित विचार व्यक्त किए:

“29. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर अपना विचार व्यक्त किया और रंजीत कुमार द्वारा की गई प्रस्तुतियां हमें सराहनीय लगती हैं। यह सच है कि डिस्चार्ज के लिए आवेदनों पर विचार करते समय न्यायालय अभियोजन पक्ष के मुखपत्र या डाकघर के रूप में कार्य नहीं कर सकता और यह पता लगाने के लिए साक्ष्यों की छानबीन कर सकता है कि लगाए गए आरोप निराधार हैं या नहीं, जिससे डिस्चार्ज का आदेश पारित किया जा सके। यह सामान्य बात है कि डिस्चार्ज के लिए आवेदन पर विचार करने के चरण में न्यायालय को यह मानकर आगे बढ़ना होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री सत्य है और उक्त सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन यह पता लगाने के लिए करना होता है कि क्या उनसे उभरने वाले तथ्य उनके अंकित मूल्य पर कथित अपराध का गठन करने वाले सभी तत्वों के अस्तित्व को प्रकट करते हैं।

इस चरण में सामग्री के सत्यापन मूल्य पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और न्यायालय से मामले की गहराई में जाने और यह मानने की अपेक्षा नहीं की जाती है कि सामग्री दोषसिद्धि की गारंटी नहीं देती है। हमारी राय में जिस बात पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या यह मानने का कोई आधार है कि अपराध किया गया। यह नहीं कि क्या अभियुक्त को दोषी ठहराने का कोई आधार बनाया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर अपराध किया है तो वह आरोप तय कर सकता है; हालांकि दोषसिद्धि के लिए न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि अभियुक्त ने अपराध किया। कानून इस स्तर पर मिनी ट्रायल की अनुमति नहीं देता है।”

केस टाइटल: मेसर्स कर्नाटक EMTA कोल माइंस लिमिटेड और अन्य बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, आपराधिक अपील संख्या 1659-1660/2024

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