सीजेआई करेंगे अंतरिम जमानत बढ़ाने की अरविंद केजरीवाल की याचिका को सूचीबद्ध करने पर फैसला

Update: 2024-05-28 06:17 GMT

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उस आवेदन का उल्लेख किया, जिसमें दिल्ली शराब नीति में उन्हें दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की गई।

जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ के समक्ष आवेदन का उल्लेख किया गया था।

केजरीवाल की ओर से पेश डॉ. सिंघवी ने पीठ से केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग करने वाली अंतरिम अर्जी को 29 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।

सिंघवी ने कहा कि अंतरिम जमानत को एक सप्ताह तक बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे डॉक्टरों द्वारा निर्धारित चिकित्सा परीक्षण (पीईटी-सीटी स्कैन) आयोजित किया जा सके।

जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि मामले की सुनवाई पहले ही हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया है।

हालांकि, सिंघवी ने अदालत को सूचित किया कि इस मामले की सुनवाई ED द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने से संबंधित है, लेकिन मेडिकल आधार पर तत्काल आवेदन दायर किया गया, जिसमें केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत को एक सप्ताह के लिए बढ़ाने की मांग की गई।

पीठ ने उचित आदेश पारित करने के लिए ज्ञापन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। 10 मई के अंतरिम आदेश के मुताबिक केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है।

आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख ने कहा कि उन्हें पीईटी-सीटी स्कैन सहित क्लिनिकल ​जांच करानी होगी। वह राहत को 7 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाने की मांग करते हैं।

बता दें कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए अंतरिम उपाय के रूप में न्यायिक हिरासत से रिहा किया गया था।

गौतरलब है कि केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया था, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें दिन में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। तब से वह 10 मई तक हिरासत में रहे, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के अधीन 1 जून तक अंतरिम रिहाई का लाभ दिया।

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