अंतरिम जमानत बढ़वाने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल

Update: 2024-05-27 05:54 GMT

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 मई को दिल्ली शराब नीति मामले में उन्हें दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए अंतरिम उपाय के रूप में न्यायिक हिरासत से रिहा किया गया था। अपनी नयी याचिका में उन्होंने कहा कि उन्हें पीईटी-सीटी स्कैन सहित नैदानिक ​​परीक्षण/जांच से गुजरना होगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत को 7 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाने की मांग की।

उल्लेखनीय है कि केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया था, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें दिन में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। तब से वह 10 मई तक हिरासत में रहे। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के अधीन 1 जून तक अंतरिम रिहाई का लाभ दिया।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने केजरीवाल की अंतरिम रिहाई का निर्देश देते हुए कहा था कि वह निर्वाचित मुख्यमंत्री के मामले से निपट रही है, जो समाज के लिए खतरा नहीं है।

आगे यह नोट किया गया कि ED की जांच लगभग 1.5 साल तक लंबित रही (चुनावों की अधिसूचना के तुरंत बाद केजरीवाल की अंतिम गिरफ्तारी से पहले)। इसलिए उदार दृष्टिकोण उचित था। साथ ही आम चुनाव चल रहे है, जो 5 साल में एक बार होते हैं।

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