आर्टिकल 220 के तहत पूर्व हाईकोर्ट जजों को बार काउंसिल में महिला सदस्य के तौर पर शामिल करने पर कोई रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि संविधान का आर्टिकल 220, जो भारत में अदालतों और अधिकारियों के सामने प्रैक्टिस करने से पूर्व हाईकोर्ट चीफ जस्टिसों और जजों को रोकता है, उन्हें संबंधित राज्य बार काउंसिल में महिला सदस्य के तौर पर शामिल करने से नहीं रोकता।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह स्पष्टीकरण तब दिया, जब वह राज्य बार काउंसिल में महिला सदस्यों को शामिल करने के बारे में कोर्ट के पहले के निर्देशों में बदलाव की मांग करने वाली अलग-अलग अर्जियों पर सुनवाई कर रहे थे।
संविधान का आर्टिकल 220 कहता है कि जिस व्यक्ति ने हाई कोर्ट के स्थायी जज के तौर पर काम किया, वह सुप्रीम कोर्ट और दूसरे हाई कोर्ट को छोड़कर, भारत के इलाके में किसी भी अदालत या अधिकारी के सामने वकालत या कोई कानूनी काम नहीं करेगा। इस प्रावधान का मकसद पूर्व हाई कोर्ट जजों की कानूनी प्रैक्टिस पर रोक लगाना है, सिवाय उन अपवादों के जो इसमें साफ़ तौर पर बताए गए।
हालांकि, कोर्ट ने साफ़ किया कि प्रैक्टिस पर लगी रोक किसी पूर्व हाईकोर्ट जज को राज्य बार काउंसिल का सदस्य बनने से नहीं रोकती है। कोर्ट ने कहा कि राज्य बार काउंसिल का सदस्य बनने से ऐसे पूर्व जजों को संबंधित हाईकोर्ट में फिर से प्रैक्टिस शुरू करने की ज़रूरत नहीं होगी।
यह स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त, 2026 के उस आदेश के बाद आया, जिसमें कोर्ट ने खास कैटेगरी से दो महिला उम्मीदवारों को राज्य बार काउंसिल में शामिल करने की इजाज़त दी।
4 अगस्त का आदेश कोर्ट के 8 दिसंबर, 2025 के पहले के निर्देशों के आधार पर दिया गया, जिसमें कहा गया कि राज्य बार काउंसिल में कुल सीटों का 30% हिस्सा बार एसोसिएशन की महिला सदस्यों के पास होना चाहिए। इनमें से 20% सीटें चुनाव के ज़रिए और 10% सीटें शामिल करने (co-option) के ज़रिए भरी जानी थीं।
शामिल किए जाने के लिए योग्य उम्मीदवारों के पूल के बारे में बातचीत के दौरान, इस बात पर आम सहमति बनी कि संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को शामिल की जाने वाली महिला सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया जा सकता है। इसके अनुसार, 4 अगस्त के आदेश में यह तय किया गया कि जिन दो महिला उम्मीदवारों को शामिल (co-opt) किया जाएगा, उन्हें इन कैटेगरी में से चुना जाएगा: (1) संबंधित हाई कोर्ट की पूर्व महिला जज; या (2) बार की सीनियर महिला सदस्य जिनकी अच्छी प्रतिष्ठा हो और जो संबंधित राज्य, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से हों।
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व हाईकोर्ट जजों से जुड़ी आपत्तियों को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि आर्टिकल 220 उनके शामिल किए जाने में कोई बाधा नहीं है।
आगे कहा गया,
"हम संविधान के आर्टिकल 220 में हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और जजों द्वारा प्रैक्टिस करने पर लगी रोक को संबंधित SBC में उनके शामिल किए जाने में किसी तरह की बाधा नहीं मानते हैं। SBC का सदस्य बनने के कारण उन्हें संबंधित हाईकोर्ट में फिर से प्रैक्टिस शुरू करने की ज़रूरत नहीं है।"
कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि जो महिला वकील स्टेट बार काउंसिल का चुनाव लड़ी थीं लेकिन सफल नहीं हो पाईं, वे भी को-ऑप्शन (co-option) के ज़रिए नॉमिनेशन के लिए योग्य होंगी। कोर्ट ने कहा कि "सीनियर" शब्द का मतलब सिर्फ़ 'सीनियर एडवोकेट' के तौर पर नामित वकीलों से नहीं है, बल्कि उन लोगों से है जिन्होंने काफी लंबे समय तक प्रैक्टिस की हो और जिन्हें स्टेट बार काउंसिल के चुने हुए सदस्यों ने उपयुक्त माना हो और संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने शॉर्टलिस्ट किया हो।
इस प्रक्रिया के पीछे के मकसद को दोहराते हुए बेंच ने कहा कि बार की महिला सदस्यों की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने की यह पहल पहली बार की जा रही है और यह कानूनी पेशे में महिलाओं की समान भागीदारी की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है।
कोर्ट ने कहा कि चुनी हुई जगहों पर महिलाओं को जगह देने की यह प्रक्रिया और ज़्यादा महिला वकीलों को बार काउंसिल का चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि संसद और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ समय के साथ अलग-अलग बार काउंसिल में महिलाओं की भागीदारी के लिए कोई उचित व्यवस्था कर सकती हैं।
कोर्ट ने कहा कि तब तक यह व्यवस्था लागू रहेगी।
Case Details: SWATI SINHA & ORS. v UNION OF INDIA & ORS in YOGAMAYA M.G. Vs UNION OF INDIA|MISCELLANEOUS APPLICATION NO. OF 2026 [DIARY NO(S).51143/2026]