NEET-UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट में कथित पेपर लीक पर NEET परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर एक और याचिका दायर

Update: 2024-06-03 08:26 GMT

5 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (NEET-UG) 2024 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और रिट याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में परीक्षा दोबारा कराने की मांग की गई।

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका में पेपर लीक के आरोपों के मद्देनजर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को फिर से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई। 5 मई को आयोजित परीक्षा की पवित्रता पर संदेह जताते हुए याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा रद्द करने की मांग की।

याचिका 1 जून को दायर की गई और इस सप्ताह अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध होने की उम्मीद है। 17 मई को इसी तरह की राहत मांगने वाली अन्य याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने NEET परीक्षा के परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

उस मामले के याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 5 मई को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित परीक्षा में कई तरह की गड़बड़ियां हुईं, क्योंकि पेपर लीक होने के कई मामले सामने आए थे। लीक की जानकारी उन्हें नहीं मिली।

उन्होंने तर्क दिया कि कथित पेपर लीक अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि इससे कुछ उम्मीदवारों को दूसरों की तुलना में अनुचित लाभ मिला, जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से परीक्षा देने का विकल्प चुना।

हालांकि, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले को जुलाई में पोस्ट किया, लेकिन पीठ ने कहा कि अखिल भारतीय आधार पर आयोजित परीक्षाओं के परिणामों पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

केस टाइटल: शिवांगी मिश्रा और अन्य बनाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और अन्य | डायरी नंबर- 25656/2024

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