पार्टियों के बीच मीडिएशन में क्या हुआ, वकीलों को यह नहीं बताना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
शादी के मामले से जुड़ी ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील को पार्टियों के बीच मीडिएशन में क्या हुआ, यह बताने पर फटकार लगाई।
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी।
उन्होंने वकील से पूछा:
"क्या आपने CrPC, CPC नहीं पढ़ी है? आप मीडिएशन में क्या हुआ, यह कैसे बता सकते हैं?"
जस्टिस कुमार ने कहा कि वकीलों को दलीलें लिखते समय सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही वकील से बिना शर्त अपनी बातें वापस लेने को कहा।
उन्होंने आगे कहा,
"इसीलिए मीडिएटर रिपोर्ट भेजता है कि या तो मीडिएशन फेल हो गया या सफल हो गया। वे मीडिएशन में क्या हुआ, इसकी मिनट्स नहीं लिखेंगे। आप ये बातें कैसे लिख सकते हैं? या तो आप इसे बिना शर्त वापस ले लें, या यह क्या है?"
साफ़ तौर पर वकील ने दलीलों को गलत साबित करने के लिए पिटीशन में मीडिएशन में जो हुआ, उसका ज़िक्र किया।
बाद में वकील ने माफ़ी मांगी और बिना किसी शर्त के अपनी बातें वापस लेने पर राज़ी हो गए।