धारा 27 के तहत इकबालिया बयान तब तक विश्वसनीय नहीं माना जाएगा, जब तक कि इसकी सत्यता की पुष्टि करने के लिए कोई सबूत न मिल जाए: राजस्थान हाईकोर्ट

Update: 2024-07-19 06:20 GMT

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के तहत एकत्रित की गई किसी भी जानकारी को पुलिस अधिकारी के समक्ष अभियुक्त द्वारा किए गए इकबालिया बयान को सत्यापित करने के लिए उस जानकारी के अनुसरण में कुछ बरामद करने या खोजने के द्वारा पुष्टि और समर्थन किया जाना आवश्यक है, जो अपराध के कमीशन से स्पष्ट रूप से संबंधित हो।

अधिनियम की धारा 27 में प्रावधान है कि जब किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में किसी अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप कोई तथ्य पता चलता है तो ऐसी जानकारी जो खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित हो साबित की जा सकती है।

जस्टिस फरजंद अली की पीठ NDPS Act के तहत आरोपित आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिका पर विचार कर रही थी। याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से इस आधार पर उनकी कैद को चुनौती दी कि उन्हें पुलिस हिरासत के दौरान सह-आरोपी द्वारा दिए गए इकबालिया बयान के आधार पर आरोपी बनाया गया।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि यह बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए उनके खिलाफ सबूत के रूप में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षकारों को सुनने और सामग्री की समीक्षा करने के बाद न्यायालय ने पाया कि सह-आरोपी के इकबालिया बयान से याचिकाकर्ता को फंसाने वाली कोई नई खोज या बरामदगी नहीं हुई।

इसने इस बात पर जोर दिया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दी गई जानकारी और अपराध से संबंधित तथ्यों की खोज के बीच सीधा संबंध होना आवश्यक है, जो इस मामले में अनुपस्थित था। मोहम्मद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए।

इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केवल वे घटक ही धारा 27 के अंतर्गत स्वीकार्य हैं, जो सीधे तौर पर खोज की ओर ले जाते हैं।

इसके परिणामस्वरूप, न्यायालय ने आरोपी-याचिकाकर्ताओं को जमानत दे दी यह कहते हुए कि उनका निहितार्थ केवल सह-आरोपी के बयान पर आधारित था, जिसमें उनकी संलिप्तता के पुष्ट साक्ष्य नहीं थे।

उन्होंने टिप्पणी की,

"यह अभियोजन पक्ष का स्वीकृत मामला है कि याचिकाकर्ताओं की दोषीता के संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसरण में कुछ भी नया खुलासा बरामद या खोजा नहीं गया। इस न्यायालय का विचार है कि कम से कम लॉकअप में पुलिस अधिकारी के समक्ष आरोपी द्वारा किए गए कबूलनामे को सत्यापित करने के लिए कुछ पुष्टिकरण या समर्थन तो होना ही चाहिए।"

केस टाइटल- धीरप सिंह बनाम राजस्थान राज्य

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