राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम बापू को पुलिस हिरासत में 17 दिनों तक महाराष्ट्र में मेडिकल इलाज की अनुमति दी

Update: 2024-12-12 03:51 GMT

राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे स्वयंभू संत आसाराम बापू को पुलिस हिरासत में 17 दिनों तक महाराष्ट्र स्थित मल्टीडिसिप्लिनरी कार्डियक केयर अस्पताल में मेडिकल ट्रीटमेंट की अनुमति दी।

जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,

"यह सच है कि आवेदक पिछले 12 वर्षों से सलाखों के पीछे है और वह 88 वर्ष का है तथा हृदय रोग सहित कई बीमारियों से पीड़ित है। इसलिए उचित उपचार पाने के उसके अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए हम आवेदक द्वारा उसके उपचार के लिए दायर आवेदन को स्वीकार करते हैं तथा उसे पुलिस हिरासत में माधवबाग अस्पताल भेजते हैं।"

आसाराम को भर्ती होने की तिथि से 17 दिनों तक अस्पताल में रखने का निर्देश दिया गया। न्यायालय के आदेश के अनुसार, आसाराम को उपचार का खर्च तथा अस्पताल में तैनात किए जाने वाले सुरक्षाकर्मियों का खर्च स्वयं वहन करना होगा।

उन पर लगाई गई अन्य शर्तें इस प्रकार हैं:

1. महाराष्ट्र पुलिस द्वारा चौबीसों घंटे सुरक्षा व्यवस्था की सुविधा के लिए मेडिकल उपचार रूम अलग हो सकता है।

2. अस्पताल के राष्ट्रीय राजमार्ग से निकट होने के कारण पुलिस अधिकारी अस्पताल के 5 किलोमीटर के दायरे में अनुयायियों के एकत्र होने पर सख्ती से रोक लगाएंगे।

3. प्रेस और मीडिया को परिसर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

4. किसी भी व्यक्ति या आगंतुक को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. उन्हें अपने साथ एक डॉक्टर और दो परिचारक ले जाने की अनुमति होगी।

6. उन्हें सभी अनुशासन बनाए रखना होगा और उन सभी शर्तों का पालन करना होगा, जिन्हें पुलिस आयुक्त, जोधपुर आयुक्तालय, जोधपुर और महाराष्ट्र पुलिस के संबंधित प्राधिकारी लगाने के हकदार होंगे।

7. उन्हें 02.01.2025 को शाम 05:00 बजे तक सेंट्रल जेल, जोधपुर के अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।

हालांकि एडिशनल एडवोकेट जनरल ने आसाराम द्वारा किए गए अनुरोध का विरोध करते हुए तर्क दिया कि जब उन्हें आरोग्यम अस्पताल, जोधपुर में संतोषजनक उपचार मिल रहा है तो उन्हें माधवबाग अस्पताल भेजने की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है।

हालांकि, न्यायालय ने यह देखते हुए कि 4 डॉक्टरों ने उन्हें 02 दिसंबर, 2024 को कोरोनरी धमनी रोग के लिए माधवबाग अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है, मेडिकल उपचार के लिए उन्हें पैरोल देना उचित समझा।

उल्लेखनीय है कि 82 वर्षीय आसाराम बापू वर्तमान में राजस्थान कोर्ट द्वारा दिए गए दोषसिद्धि के फैसले के अनुसार जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। जनवरी 2023 में उन्हें एक दूसरे बलात्कार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गुजरात कोर्ट ने भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज करने के बाद आसाराम ने हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसमें एक नाबालिग के बलात्कार के मामले में उन्हें स्वास्थ्य आधार पर सजा के निलंबन की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया।

हालांकि, मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आसाराम आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज कराने के लिए हाई कोर्ट का रुख करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था।

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