ई-फाइलिंग पोर्टल पर गड़बड़ियों की शिकायत: राजस्थान हाईकोर्ट ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाई

Update: 2025-09-24 09:53 GMT

राजस्थान हाईकोर्ट ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय-सीमा एक महीने बढ़ाई। राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस (डॉ.) पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act) की धारा 44AB के तहत समय-सीमा 30 सितंबर, 2025 से आगे एक (एक) महीने के लिए बढ़ाई।

यह दलील दी गई कि पिछले वर्षों में, CBDT ने समान परिस्थितियों में लगातार ऐसे विस्तार दिए हैं। वर्तमान स्थिति में ऐसा करने से इनकार करना मनमाना, अनुचित और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(g) और 21 का उल्लंघन है।

आगे यह तर्क दिया गया कि गैर-कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए संशोधित रिपोर्टिंग प्रारूपों को लागू करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। इस तरह के विस्तार के अभाव में करदाताओं पर बिना किसी गलती के जुर्माना, ब्याज और कुछ नुकसानों को आगे ले जाने का नुकसान अनुचित रूप से होगा।

वकील ने आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लगातार तकनीकी गड़बड़ियों को भी उजागर किया, जिससे फाइलिंग बाधित हुई। "विलंबित फॉर्म, ओवरलैपिंग समयसीमा, प्रक्रियात्मक परिवर्तन और पोर्टल संबंधी समस्याओं के संयुक्त प्रभाव ने अनुचित कठिनाई पैदा की, जिससे करदाताओं और पेशेवरों के कानूनी और मौलिक अधिकार प्रभावित हुए..."।

इस पृष्ठभूमि में याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने समय सीमा को 1 (एक) महीने के लिए बढ़ा दिया।

Title: Tax Bar Association, Bhilwara v UOI & Anr.

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