पेंशन की गणना उस समय लागू नियमों के अनुसार होती है जब कर्मचारी सेवा में शामिल हुआ था; नए नियमों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर स्थित जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें सरकारी कर्मचारी को पेंशन गणना में अपनी प्रादेशिक सेना सेवा को शामिल करने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 1996 में शुरू किए गए पेंशन नियमों को राजस्थान सेवा नियम, 1951 के तहत शामिल होने वालों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।
पृष्ठभूमि
जगदीश प्रसाद चौधरी 1983 में राजस्थान की सिविल सेवा में शामिल होने से पहले प्रादेशिक सेना में कार्यरत थे। वे 2011 में सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद, उन्होंने अपनी प्रादेशिक सेना सेवा को अपने पेंशन योग्य कार्यकाल के हिस्से के रूप में शामिल करने की मांग की। राज्य ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया; इसने स्पष्ट किया कि राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अनुसार, कर्मचारियों को शामिल होने के तीन महीने के भीतर पिछली सेवा को शामिल करने का विकल्प चुनना आवश्यक है। ऐसा किए बिना, चौधरी पेंशन गणना के लिए अपनी प्रादेशिक सेना सेवाओं का दावा नहीं कर सकते थे
चौधरी ने इस निर्णय को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि 1996 के नियम उन पर लागू नहीं हो सकते क्योंकि वे उनकी सेवा शुरू होने के काफी समय बाद लागू किए गए थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वे राजस्थान सेवा नियम, 1951 द्वारा शासित थे, और ये नियम पिछली सैन्य सेवा को शामिल करने की अनुमति देते हैं। एकल न्यायाधीश की पीठ ने सहमति व्यक्त की और उनके पक्ष में फैसला सुनाया। व्यथित होकर, राज्य ने इस निर्णय के खिलाफ अपील दायर की।
निर्णय
कोर्ट ने फैसले में माना कि शामिल होने के समय लागू नियम - राजस्थान सेवा नियम, 1951 - मौजूदा मामले को नियंत्रित करते हैं। पुराने नियमों के नियम 175 के तहत, सैन्य सेवा को पेंशन उद्देश्यों के लिए शामिल किया जा सकता है, अगर कुछ शर्तें पूरी की जाती हैं - जैसे कि सेवामुक्त होने पर प्राप्त किसी भी ग्रेच्युटी या बोनस की वापसी। न्यायालय ने कहा कि चूंकि चौधरी को सेवामुक्त होने पर ऐसा कोई भुगतान नहीं मिला था, इसलिए वह पेंशन गणना में अपनी सेना सेवा को शामिल करने के पात्र थे।
दूसरे, न्यायालय ने 1996 के पेंशन नियमों के नियम 19 पर राज्य की निर्भरता को खारिज कर दिया। इसने स्पष्ट किया कि यह नियम उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होता जो 1996 के नियमों के लागू होने से पहले सेवा में शामिल हुए थे। उन्होंने 1951 के नियमों द्वारा शासित कर्मचारियों पर नए नियमों के पूर्वव्यापी आवेदन के खिलाफ फैसला सुनाया।
तीसरा, न्यायालय ने देरी के मुद्दे को संबोधित किया। इसने पाया कि चौधरी का दावा सेवानिवृत्ति के बाद आया क्योंकि उन्हें तभी पता चला कि उनकी प्रादेशिक सेना सेवा को बाहर रखा गया था। न्यायालय ने निर्धारित किया कि यह देरी उचित थी, क्योंकि राज्य स्वयं उनकी पेंशन गणना में विसंगतियों को पहले बताने में विफल रहा था।
अंत में, न्यायालय ने सेना सेवा की अवधि में विसंगतियों के मुद्दे पर विचार किया। इसने चौधरी के दावे और आधिकारिक अभिलेखों के बीच विसंगतियां पाईं। तदनुसार, न्यायालय ने केवल 9 वर्ष और 7 महीने की निर्विवाद अवधि को पेंशन योग्य सेवा के रूप में शामिल करने की अनुमति दी। इस प्रकार, न्यायालय ने राज्य को उनके पेंशन भुगतान आदेश में संशोधन करने और इस अवधि को गणना में शामिल करने का निर्देश दिया। इसने अपील को खारिज कर दिया।
न्यूट्रल साइटेशन: 2024:आरजे-जेपी:50932-डीबी,
केस टाइटलः राजस्थान राज्य बनाम जगदीश प्रसाद चौधरी