NEET UG 2024 | राजस्थान हाईकोर्ट ने OMR शीट में देरी के कारण ग्रेस मार्क्स के लिए उम्मीदवार की याचिका पर NTA, UOI को नोटिस जारी किया

Update: 2024-06-24 09:00 GMT

राजस्थान हाईकोर्ट ने NEET UG 2024 के उम्मीदवार की याचिका के जवाब में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) और भारत संघ (UOI) को नोटिस जारी किया, जिसने परीक्षा के दौरान OMR शीट के आवंटन में देरी के कारण समय की हानि पर ग्रेस मार्क्स की मांग करते हुए न्यायालय का रुख किया।

अपनी याचिका में 19 वर्षीय तनुजा यादव ने कहा कि प्रतिवादी/परीक्षण एजेंसी ने OMR शीट आवंटित करने में देरी के बदले में उसे ग्रेस मार्क्स देने में विफल रही यह गलती है, जो पूरी तरह से परीक्षण एजेंसी की है।

यह दावा करते हुए कि उसे OMR शीट 25 मिनट की देरी से मिली याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि NTA को समय की हानि के लिए उसे 92 अंक देने का निर्देश दिया जाए। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने दिशा पांचाल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले पर भरोसा किया।

अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे OMR शीट दोपहर 2:25 बजे आवंटित की गई, जबकि आधिकारिक समय के अनुसार परीक्षा दोपहर 2.00 बजे से शुरू होनी थी।

उसने आगे कहा है कि उसे अतिरिक्त समय आवंटित किए जाने की उम्मीद थी। हालांकि जिस केंद्र पर वह परीक्षा दे रही थी, वहां के अधिकारियों ने सभी उम्मीदवारों को शाम 5.20/5.25 बजे पेन डाउन करने का निर्देश दिया। नतीजतन उसे NEET (UG) परीक्षा 2024 के लिए 25 मिनट का समय नहीं मिला।

महत्वपूर्ण बात यह है कि याचिकाकर्ता, जिसने 720 में से 528 अंक प्राप्त किए हैं, ने NEET (UG) 2024 की परीक्षा की सत्यनिष्ठा पर भी संदेह व्यक्त किया, क्योंकि प्रमुख समाचार पत्रों द्वारा परीक्षा प्रक्रिया में की गई अवैधताओं के संबंध में विभिन्न रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अशोक कुमार जैन की पीठ ने NTA और भारत संघ को 10 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट राम प्रताप सैनी पेश हुए।

न्यायालय ने मामले की सुनवाई 10 जुलाई के लिए स्थगित की। यह भी कहा कि NEET-UG 2024 परीक्षा में अनियमितताओं से संबंधित मुद्दा वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, जो 8 जुलाई को मामले की सुनवाई करने वाला है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने NEET (UG) परीक्षा 2024 में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपी है।

आधिकारिक प्रेस रिलीज में शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि 5 मई को आयोजित NEET-UG परीक्षा के संबंध में "कथित अनियमितताओं/धोखाधड़ी/प्रतिरूपण के कुछ मामले सामने आए हैं।"

NEET-UG 2024 में कथित गड़बड़ियों की CBI जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। वे याचिकाएं जो परीक्षा और परिणाम रद्द करने के बाद फिर से परीक्षा की मांग करती हैं, 8 जुलाई को सूचीबद्ध हैं।

पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 5 मई को आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित पेपर लीक के संबंध में राजस्थान, कलकत्ता और बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर कार्यवाही पर रोक लगा दी।

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