राजस्थान हाईकोर्ट का अनोखा जमानती आदेश: आरोपी को रोज़ाना 2 घंटे करना होगा स्वच्छ भारत अभियान में काम
राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में एनडीपीएस (NDPS) आरोपी को ज़मानत पर रिहा करते हुए शर्त लगाई कि वह दो महीने तक रोजाना दो घंटे केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन में सेवा देगा।
जस्टिस समीर जैन की बेंच ने यह आदेश देते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (Bhartiya Nagarika Suraksha Sanhita) में निहित 'सामुदायिक सेवा' की अवधारणा को विस्तारित किया।
इस संहिता में छोटे अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा को न्यायिक सुधार के रूप में शामिल किया गया।
जस्टिस जैन ने कहा,
"भारतीय न्याय संहिता में निहित सामुदायिक सेवा के प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या और एक सुधारात्मक दृष्टिकोण के रूप में आरोपी को समाज में बेहतर दृष्टिकोण, उद्देश्य और उत्साह के साथ पुनः शामिल करने के लिए यह अदालत उचित समझती है कि आरोपी पर एक अतिरिक्त शर्त लगाई जाए। अतः निर्देशित किया जाता है कि आरोपी स्वच्छ भारत अभियान में योगदान देगा।"
आरोपी ने ज़मानत याचिका में कहा कि वह अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला है। मामले में चार्जशीट दायर हो चुकी है। बरामद मादक पदार्थ की मात्रा भी निर्धारित सीमा से कम पाई गई है।
केस टाइटल: शिवसिंह मीना बनाम राज्य राजस्थान