MV Act | 7500 किलोग्राम से कम वजन वाले परिवहन वाहनों को चलाने के लिए हल्के मोटर वाहन लाइसेंस पर्याप्त, अलग से लाइसेंस की आवश्यकता नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

Update: 2024-08-21 07:21 GMT

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुष्टि की कि 7500 किलोग्राम से कम वजन वाले परिवहन वाहन को हल्के मोटर वाहन (LMV) चलाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 (MV Act) की धारा 10(2) के तहत जारी किए गए लाइसेंस के अलावा किसी अन्य ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

“परिवहन वाहन चलाने के लिए अलग से अनुमोदन प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा यदि चालक के पास हल्के मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस है तो वह उस श्रेणी के परिवहन वाहन को उस अनुमोदन के बिना भी चला सकता है।”

जस्टिस नुपुर भाटी की पीठ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (इंश्योरेंस कंपनी) द्वारा आयुक्त, श्रमिक मुआवजा के निर्णय के विरुद्ध दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रतिवादियों द्वारा दायर दावा याचिका को स्वीकार कर लिया गया था तथा बीमा कंपनी को उन्हें एक राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

बीमा कंपनी के वकील का मामला यह था कि दुर्घटना के समय बीमित वाहन चलाने वाले चालक के पास केवल हल्के मोटर वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस था तथा बीमित वाहन एक परिवहन वाहन था। इसलिए इसे बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन बताते हुए बीमा कंपनी ने आयुक्त के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि दुर्घटना के समय चालक के पास वैध तथा प्रभावी लाइसेंस नहीं था।

बीमा कंपनी के वकील की दलील खारिज करते हुए न्यायालय ने मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सुप्रीम कोर्ट के मामले का हवाला दिया, जिसमें निम्नलिखित निर्णय दिया गया था,

“परिवहन वाहन और ओमनीबस, जिसका सकल वाहन भार 7500 किलोग्राम से अधिक न हो, हल्का मोटर वाहन होगा और मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड रोलर भी, जिसका अनलोडेड भार 7500 किलोग्राम से अधिक न हो। धारा 10(2)(डी) में दिए गए अनुसार हल्के मोटर वाहन वर्ग को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का धारक परिवहन वाहन या ओमनीबस चलाने के लिए सक्षम है, जिसका सकल वाहन भार 7500 किलोग्राम से अधिक न हो ऊपर बताए गए हल्के मोटर वाहन वर्ग के परिवहन वाहन को चलाने के लिए लाइसेंस पर अलग से समर्थन की आवश्यकता नहीं है।”

उपर्युक्त के आधार पर न्यायालय ने माना कि यदि चालक के पास LMV चलाने के लिए वैध लाइसेंस है तो 7500 किलोग्राम से कम वजन वाले परिवहन वाहन को चलाने के लिए अलग से लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई।

केस टाइटल- यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मदनी बाई एवं अन्य।

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