साइबर सेल के गैर-जिम्मेदार रवैये पर MP हाईकोर्ट की टिप्पणी, कंपनी का बैंक खाता अनफ्रीज करने का आदेश

Update: 2026-06-24 07:09 GMT

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक कंपनी का बैंक खाता अनफ्रीज करने का निर्देश देते हुए विभिन्न राज्यों की साइबर क्राइम सेल के "खराब कार्यप्रदर्शन और गैर-जिम्मेदार रवैये" पर नाराजगी जताई।

जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की पीठ ने कहा कि अदालत के अंतरिम आदेश के बाद बैंक ने संबंधित साइबर सेल को ईमेल भेजे थे, लेकिन बेंगलुरु साइबर सेल को छोड़कर किसी भी एजेंसी ने जवाब नहीं दिया।

याचिकाकर्ता कंपनी ने तर्क दिया कि उसका खाता बिना किसी नोटिस या सुनवाई के केवल साइबर सेल के निर्देशों पर फ्रीज कर दिया गया था। वहीं, बैंक ने कहा कि उसने संबंधित एजेंसियों के निर्देशों का पालन किया था।

अदालत ने निर्देश दिया कि साइबर धोखाधड़ी से संबंधित विवादित राशि को फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में रखा जाए और संबंधित साइबर एजेंसियां तीन महीने के भीतर सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट से आवश्यक आदेश प्राप्त करें। ऐसा न होने पर राशि याचिकाकर्ता को जारी की जा सकेगी।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कंपनी का बैंक खाता अनफ्रीज करने का आदेश देते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया।

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