NEET-UG 2025: OBC-NCL उम्मीदवार को राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- राज्य सीटों पर मिलेगा आरक्षण लाभ
राजस्थान हाईकोर्ट ने NEET-UG 2025 में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए ऐसे अभ्यर्थी को राहत दी, जिसे राज्य सूची में OBC-NCL (अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर) श्रेणी का होने के बावजूद पहले चरण की काउंसलिंग में सामान्य वर्ग (जनरल कैटेगरी) में माना गया।
जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने आदेश दिया कि उक्त अभ्यर्थी को राज्य कोटे की सीटों के लिए OBC-NCL श्रेणी में ही माना जाएगा। अदालत ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह इसी प्रकार की स्थिति वाले अन्य अभ्यर्थियों के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करे ताकि वे राज्य कोटे की OBC-NCL सीटों पर एडमिशन पा सकें।
मामले में याचिकाकर्ता ने दलील दी कि वह गुर्जर समुदाय से संबंध रखती है, जो राज्य की OBC-NCL सूची में शामिल है। उसके पास OBC-NCL का वैध प्रमाणपत्र भी है। इसके बावजूद, पहले चरण की काउंसलिंग में उसे सामान्य वर्ग में गिना गया।
याचिका में आवेदन पत्र के स्टेप-2 का हवाला देते हुए कहा गया कि उसमें केवल केंद्रीय सूची (Central List) में शामिल OBC-NCL उम्मीदवारों को ही इस श्रेणी का लाभ देने का विकल्प था। जबकि राज्य सूची में आने वाले ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों को जनरल चुनने के लिए बाध्य किया गया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य कोटे की सीटों के लिए राज्य सूची में आने वाले OBC-NCL उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।
केस टाइटल: प्रज्ञा सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य