राजस्थान हाईकोर्ट ने श्मशान घाट और 11,000 केवी हाई-टेंशन लाइन के पास पेट्रोल पंप की स्थापना को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार की, स्थगन आदेश की पुष्टि की

राजस्थान हाईकोर्ट ने श्मशान घाट के पास 25 मीटर और 11,000 केवी हाई-टेंशन लाइन के पास 18 मीटर की दूरी पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) पेट्रोल पंप की स्थापना को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार की। साथ ही इस तरह की स्थापना पर रोक लगाने वाले आदेश की पुष्टि करते हुए HPCL को भूमिगत टैंकों में पहले से संग्रहीत मोटर स्पिरिट को बाहर निकालने की अनुमति दी।
जस्टिस सुदेश बंसल की पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई एनओसी में इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया कि पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए जिस स्थान को मंजूरी दी गई, वह श्मशान घाट और 11,000 केवी लाइन के बहुत करीब था।
न्यायालय ने माना कि अधिकारियों ने NGT द्वारा अपने एक निर्णय में पेट्रोल के खुदरा दुकानों के लिए मानदंड निर्धारित करने वाले दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया तथा वर्तमान मामले में साइट को इन मानदंडों का उल्लंघन करते हुए मंजूरी दी गई।
इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने पेट्रोल पंप की स्थापना के संबंध में स्थगन आदेश की पुष्टि की, तथा HPCL को निर्देश दिया कि यदि पहले से ही आपूर्ति की गई स्पिरिट मोटरें भूमिगत टैंकों में संग्रहीत हैं तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। साथ ही HPCL को संबंधित पक्ष को ऐसे खुदरा दुकानों के लिए कोई वैकल्पिक स्थान प्रदान करने की स्वतंत्रता दी गई।
मामले को 14 मई 2025 को सूचीबद्ध किया गया।
टाइटल: दीपक आचार्य बनाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड