ठोस सबूत के बिना आरोपी को पूरे दिन पुलिस स्टेशन में नहीं बिठाया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया हत्या की जांच की निगरानी का निर्देश
हत्या की FIR रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा के पुलिस अधीक्षक (SP) को निर्देश दिया कि वह 5 साल से ज़्यादा समय से लंबित जांच की निगरानी करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि आरोपियों को पूछताछ के बहाने बेवजह परेशान न किया जाए, जब तक कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत न हो।
जस्टिस अनूप कुमार ढांड की बेंच ने कहा कि जांच अधिकारी को आरोपी को पुलिस स्टेशन बुलाने और उन्हें सुबह से शाम तक वहीं रहने के लिए मजबूर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, जब तक कि उनके खिलाफ किसी ठोस सबूत की मौजूदगी के बारे में पक्का न हो।
कोर्ट ने कहा,
"दौसा के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वे जांच की निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि याचिकाकर्ताओं को केवल पूछताछ के लिए उनकी मौजूदगी की ज़रूरत के बहाने बेवजह परेशान न किया जाए, जब तक कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत न हो। अगर याचिकाकर्ताओं से पूछताछ की ज़रूरत हो तो जांच अधिकारी को उनसे पूछताछ करने की छूट है, लेकिन उन्हें किसी भी हाल में आरोपी को पुलिस स्टेशन बुलाने और सुबह से शाम तक वहीं रहने के लिए मजबूर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, जब तक कि उनके खिलाफ किसी ठोस सबूत के बारे में पक्का न हो।"
कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी को जांच को अनिश्चित काल तक लंबित रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे CrPC के प्रावधानों के अनुसार इसे पूरा करें और रिपोर्ट सौंपें।
शिकायतकर्ता ने मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें मृतक की कथित हत्या की घटना के संबंध में आरोपियों पर आरोप लगाए गए। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने मामले को जांच के लिए CrPC की धारा 156(3) के तहत कोलवा पुलिस स्टेशन, जिला दौसा भेज दिया, जहां 02.08.2021 को IPC की धारा 365 और 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए FIR नंबर 109/2021 दर्ज की गई।
बता दें, कोर्ट आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों द्वारा दायर दो क्रॉस याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। शिकायतकर्ताओं द्वारा यह याचिका दायर की गई, जिसमें जांच अधिकारी को उस FIR में निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच करने के निर्देश देने की मांग की गई, जो 5 साल से ज़्यादा समय से लंबित थी। इसके विपरीत, आरोपियों ने अपने खिलाफ़ दर्ज FIR रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की और कहा कि उन्हें कथित अपराध से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई सबूत न होने के बावजूद, उन्हें सुबह से शाम तक पूरे दिन पुलिस स्टेशन में बिठाए रखा गया, जिससे उन्हें अपमानित महसूस हुआ।
IO ने कोर्ट में कहा कि अब तक मिले सबूतों के अनुसार, मृतक को आखिरी बार आरोपियों के साथ देखा गया। उन्होंने 17.10.2022 को बांदीकुई के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आरोपी गंगासहाय और संगीता का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए एक अर्ज़ी दी थी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने 20.10.2022 के आदेश से उस अर्ज़ी को यह कहते हुए खारिज किया कि दोनों आरोपियों ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अपनी सहमति नहीं दी।
IO ने कहा कि इसलिए उनका पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें जांच पूरी करने और संबंधित कोर्ट में जल्द-से-जल्द निष्कर्ष रिपोर्ट (Conclusion Report) जमा करने के लिए कुछ और समय चाहिए।
दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा,
“यह कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर (IO) द्वारा अब तक की गई जांच से संतुष्ट नहीं है। विवादित FIR दर्ज होने के बाद पांच साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अनिश्चित काल तक जांच लंबित रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्हें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) के प्रावधानों के अनुसार जल्द-से-जल्द जांच पूरी करनी चाहिए। उन्हें CrPC की धारा 173 के तहत चार्ज-शीट या फाइनल रिपोर्ट (नेगेटिव) जमा करके जांच की निष्कर्ष रिपोर्ट भी जमा करनी चाहिए। यह कोर्ट उम्मीद और भरोसा करती है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जल्द-से-जल्द जांच पूरी करेंगे और CrPC की धारा 173 के अनुसार संबंधित कोर्ट में निष्कर्ष रिपोर्ट जमा करेंगे।”
इसके अलावा, कोर्ट ने एसपी को जांच की निगरानी करने का निर्देश दिया ताकि आरोपियों को परेशान न किया जाए।
इस तरह याचिकाओं का निपटारा किया गया।
Title: Gangasahay & Ors. v State of Rajasthan & Anr, and other connected petition