नाबालिग लड़की का बार-बार पीछा करना, उसकी अनिच्छा के बावजूद प्यार का इजहार करने की कोशिश करना POCSO अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न है: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अगर कोई लड़का बार-बार किसी नाबालिग लड़की से बात करने, उससे अपने प्यार का इजहार करने और फिर यह दावा करने के लिए उसका पीछा करता है कि एक दिन वह उसका प्यार स्वीकार कर लेगी, तो यह दर्शाता है कि उसका इरादा अच्छा नहीं था और यह यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के बराबर होगा।
सिंगल जज जस्टिस गोविंद सनप ने अमरावती की एक अदालत के 4 फरवरी, 2021 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें अपीलकर्ता मिथुराम धुर्वे को पीछा करने (भारतीय दंड संहिता के तहत) और यौन उत्पीड़न (POCSO अधिनियम के तहत) के आरोपों के तहत दोषी ठहराया गया था।
अपने 8 अगस्त के फैसले में, न्यायाधीश ने कहा कि पीड़िता ने अपने साक्ष्य में आरोपी के व्यवहार और आचरण का प्रत्यक्ष विवरण दिया है।
फैसले में कहा गया है,
"पीड़िता के साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि आरोपी ने व्यक्तिगत संपर्क बढ़ाने के इरादे से बार-बार उसका पीछा किया, जबकि पीड़िता ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि वह इसमें दिलचस्पी नहीं रखती। पीड़िता के साक्ष्य यह साबित करने के लिए भी पर्याप्त होंगे कि आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न किया। इस मामले में POCSO अधिनियम की धारा 11 उप-खंड (vi) के तहत यौन उत्पीड़न का अपराध पूरी तरह लागू होगा।"
एकल न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी का व्यवहार और आचरण उसके इरादे को दर्शाने के लिए पर्याप्त है।
उन्होंने कहा,
"आरोपी बार-बार पीड़ित लड़की का पीछा कर रहा था। वह उससे बात करना चाहता था। वह उसके साथ प्रेम संबंध बनाना चाहता था। उसने पीड़िता के प्रति अपने प्यार का इजहार किया और दावा किया कि एक दिन पीड़िता उसके प्यार को स्वीकार करेगी और उसे हां कहेगी। मेरे विचार से, आरोपी का इरादा उसके आचरण से स्पष्ट है। उसका इरादा अच्छा नहीं था,"।
पीड़िता के साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात न्यायालय ने पाया कि पीड़िता ने अपने स्तर पर, शुरू में आरोपी का विरोध करने का प्रयास किया तथा उसने आरोपी को यह भी समझाया कि उसे उसमें किसी भी तरह की कोई रुचि नहीं है।
हालांकि, आरोपी ने उसकी बात नहीं सुनी, जिसके परिणामस्वरूप अंततः 19 अगस्त, 2017 को घटना घटी, जब पीड़िता ने आरोपी को थप्पड़ मारा तथा बाद में अपनी मां को उसके आचरण के बारे में बताया तथा तत्पश्चात आरोपी आवेदक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई।
न्यायाधीश ने आरोपी के इस तर्क को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि पीड़िता द्वारा उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है, क्योंकि वह किसी अन्य लड़के के साथ संबंध रखती थी।
जस्टिस सनप ने कहा, "यह बताना जरूरी है कि जब लड़की ऐसी किसी घटना में शामिल होती है, तो माता-पिता की ओर से पुलिस को ऐसी घटना की सूचना देने में अनिच्छा होती है। पुलिस को ऐसी घटना की सूचना देना और सार्वजनिक रूप से ऐसी घटना को सामने लाना, निश्चित रूप से लड़की के भविष्य को खराब कर सकता है। इस तरह के अपराध से न केवल लड़की बल्कि परिवार के लिए भी कलंकपूर्ण परिणाम सामने आते हैं। ऐसे अपराधों की सूचना देने से हमेशा परिवार की प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा दांव पर लगती है।"
जज ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में माता-पिता अपनी बेटी को ऐसी घटना में शामिल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते।
जज ने कहा,
"इस मामले में, ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि आरोपियों को झूठा फंसाने के पीछे उनका कोई मकसद है। पीड़िता के माता-पिता और आरोपी के बीच किसी भी तरह की दुश्मनी का कोई संकेत नहीं था। मेरे विचार से, आरोपी की ओर से की गई दलीलों को खारिज करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति है। सबूत विश्वसनीय और भरोसेमंद हैं। ऐसे विश्वसनीय और भरोसेमंद सबूतों को खारिज नहीं किया जा सकता। तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि अपील में कोई दम नहीं है। आरोपी के खिलाफ पीछा करने और यौन उत्पीड़न का अपराध साबित हो चुका है।"
केस टाइटलः मितुराम उदयराम धुर्वे बनाम महाराष्ट्र राज्य (आपराधिक अपील 201/2021)