पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा होने के बावजूद हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया, जिसमें कथित प्रतिबंधित पदार्थ 'पैरासिटामोल' बताया गया था
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को "स्वतंत्रता से अनुचित रूप से वंचित" करने के लिए 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया है, जिसे एनडीपीएस एक्ट के तहत हिरासत में रखा गया था, जबकि फोरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि कथित प्रतिबंधित पदार्थ पैरासिटामोल के अलावा कुछ नहीं था।
जस्टिस कीर्ति सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता को "लगभग 13 दिनों की अवधि के लिए लंबे समय तक कारावास में रखा गया, जबकि उसके पास से बरामद की गई गोलियां एसिटामिनोफेन (पैरासिटामोल) थीं और संबंधित पुलिस अधिकारियों ने 31.08.2024 को एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त करने के बावजूद तुरंत कार्रवाई करने और याचिकाकर्ता को तुरंत रिहा करने में विफल रहे।"
यह कहते हुए कि यह पुलिस की "अत्याचारिता" का मामला है, न्यायालय ने बताया कि याचिकाकर्ता को न्यायालय के हस्तक्षेप पर 13 सितंबर को ही जमानत पर रिहा किया गया था। रद्दीकरण रिपोर्ट 17 सितंबर को प्रस्तुत की गई, यानी लगभग 17 दिनों की अवधि के बाद और याचिकाकर्ता को अंततः रिहा कर दिया गया।
कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के दरमियान राज्य की ओर से पेश वकील "रद्दीकरण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी की व्याख्या करने में विफल रहे।"
जज ने कहा, "समय पर कार्रवाई करने में प्राधिकरण की विफलता ने न केवल याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है, बल्कि शक्ति के दुरुपयोग को भी उजागर किया है, जिससे अनुचित मानसिक और भावनात्मक संकट पैदा हुआ है। लंबे समय तक कारावास न्याय प्रणाली के भीतर जवाबदेही और अधिकार के ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करता है।"
ये टिप्पणियां पंजाब के कपूरथला में एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं।
21.08.2024 की एफएसएल रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, जिसमें यह पाया गया था कि बरामद कैप्सूल में एसिटामिनोफेन (पैरासिटामोल) नमक था, याचिकाकर्ता को इस न्यायालय द्वारा 13.09.2024 के आदेश के अनुसार 02 महीने और 15 दिनों की वास्तविक हिरासत में रहने के बाद नियमित जमानत पर रिहा कर दिया गया।
न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में 19 सितंबर को एक निरस्तीकरण रिपोर्ट दाखिल की गई तथा डीजीपी पंजाब ने प्रस्तुत किया कि मामले के संबंध में गहन जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई है।
प्रस्तुतियों की जांच करने के बाद न्यायालय ने नीलाबती बेहरा @ ललिता बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य 1994(1) आरसीआर क्रिमिनल) 18 का संदर्भ दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि यदि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो राज्य अपने अधिकारियों द्वारा किए गए गलत कार्यों के लिए मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।
जस्टिस सिंह ने कहा कि न्यायालय "पुलिस अधिकारियों की मनमानी से बहुत परेशान है, जिन्होंने भारत के संविधान में परिकल्पित नागरिक के मौलिक अधिकारों की घोर अवहेलना की है।" न्यायाधीश ने कहा, "ऐसे घोर उल्लंघन को देखना भयावह है, जहां कानून के शासन को बनाए रखने का कर्तव्य सौंपे गए लोग अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे। न्यायालय को यह आचरण अस्वीकार्य और अत्यंत चिंताजनक लगता है, जो एक व्यवस्थित विफलता को दर्शाता है, जो जनता के विश्वास को कम करता है।" पीठ ने कहा कि दोषी अधिकारियों के आचरण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि "न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए जवाबदेही उपाय आवश्यक हैं", पीठ ने बंदी को 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया।"
न्यायालय ने आदेश दिया कि इस मुआवजे की राशि का 50% दोषी अधिकारी उप निरीक्षक-राजिंदर सिंह के वेतन से वसूला जाना चाहिए। कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को डिजिटल रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता का नाम छिपाने का भी निर्देश दिया।
केस टाइटल: XXXX बनाम पंजाब राज्य।