हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित दस्तावेज महमूद प्राचा को उपलब्ध कराएं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ECI को निर्देश दिया

Update: 2024-12-11 04:09 GMT

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार (9 दिसंबर) को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश दिया कि वह एडवोकेट महमूद प्राचा को हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए।

जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने अपने आदेश में कहा,

"चुनाव संचालन नियम, 1961 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आवेदन प्रस्तुत करने तथा याचिकाकर्ता द्वारा अपेक्षित शुल्क जमा करने के 06 सप्ताह के भीतर चुनाव संचालन नियम, 1961 के तहत लगाए गए प्रतिबंध के अलावा अन्य अपेक्षित दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराएं।"

प्राचा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव, 2024 के संचालन से संबंधित संपूर्ण वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17-सी भाग I और II की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए चुनाव आयोग और अन्य अधिकारियों को निर्देश देने की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की।

याचिका में कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, 2023 पर मैनुअल के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के समापन के बाद वीडियोग्राफी सहित चुनाव सामग्री जिला चुनाव अधिकारी की हिरासत में रखी जाती है।

इसके अलावा, रिटर्निंग ऑफिसर, 2023 के लिए हैंडबुक में यह भी प्रावधान है कि उम्मीदवार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर ऐसी वीडियोग्राफी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

याचिका का विरोध करते हुए चुनाव आयोग के वकील ने तर्क दिया कि प्राचा न तो हरियाणा राज्य के निवासी हैं और न ही उन्होंने किसी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ा है। वर्तमान दस्तावेज दुर्भावनापूर्ण इरादे और उद्देश्यों के लिए मांगे जा रहे हैं।

हालांकि प्राचा का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि चुनाव संचालन नियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, उम्मीदवार और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एकमात्र अंतर यह है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को दस्तावेज निःशुल्क दिए जाने हैं, जबकि दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति को निर्धारित शुल्क के भुगतान के अधीन दिए जाने हैं।

उन्होंने तर्क दिया कि प्राचा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं। इस प्रकार, चुनाव संचालन नियम, 1961 के तहत प्रतिवादियों को जो जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। साथ ही इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्देश भी प्रदान किए जाने चाहिए।

चुनाव संचालन नियम, 1961 के प्रावधानों पर विचार करते हुए न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह ऐसे आवेदन प्रस्तुत करने और याचिकाकर्ता द्वारा अपेक्षित शुल्क जमा करने के 06 सप्ताह की अवधि के भीतर चुनाव संचालन नियम, 1961 के तहत प्रतिबंधित दस्तावेजों को छोड़कर अपेक्षित दस्तावेजों की प्रति प्रदान करे। याचिका का निपटारा कर दिया गया।

केस टाइटल: महमूद प्राचा बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य

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