हाईकोर्ट ने दिलजीत के म्यूजिक कंसर्ट में शराब को बढ़ावा देने वाले गाने बजाने की अनुमति देने के लिए अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दिलजीत दोसांझ को उनके लुधियाना म्यूजिक कंसर्ट में शराब से संबंधित गाने गाने की कथित रूप से अनुमति देने के लिए विभिन्न राज्य अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया जो उसके 2019 के निर्देश का उल्लंघन है।
रीत मोहिंदर बनाम पंजाब राज्य मामले में हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के डीजीपी के साथ-साथ चंडीगढ़ यूटी प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि लाइव शो में शराब, वाइन, ड्रग्स और हिंसा का महिमामंडन करने वाले गाने न बजाए जाएं।
जस्टिस हरकेश मनुजा ने चंडीगढ़ निवासी द्वारा दायर याचिका पर पंजाब के प्रधान गृह सचिव, लुधियाना पुलिस के उपायुक्त और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किए।
आरोप है कि दिलजीत ने 31 दिसंबर को पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी (PU) में आयोजित लाइव कॉन्सर्ट में "5 तारा ठीके, केस (जीब विचो फीम लब्बिया) और पटियाला पैग" टाइटल वाले गाने गाए।
यह प्रस्तुत किया गया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी लुधियाना और जिला बाल संरक्षण अधिकारी को टेलीफोन पर अनुरोध करने के बाद भी उन्होंने दिलजीत को शराब को बढ़ावा देने वाले गाने गाने से रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। यह आरोप है कि एक बच्चा भी मंच पर आया और गायक के साथ नृत्य किया।
याचिका में कहा गया,
"प्रशासन ने गायक को नहीं रोका यह न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने का स्पष्ट मामला है, जो उक्त आदेशों और गाए गए गीतों की अवहेलना को दर्शाता है।"
इसमें आगे कहा गया,
"कॉन्सर्ट की अगली सुबह इस्तेमाल की गई शराब की बोतलें मिलना चौंकाने वाला था। पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी पवित्र स्थान है, जहां कृषि के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शोध कार्य होते हैं, लेकिन आवासीय/शैक्षणिक क्षेत्र में इस तरह के म्यूजिक कंसर्ट आयोजित करना राज्य प्रायोजित कार्यक्रम के आगे समर्पण करने के अलावा और कुछ नहीं है।"
मामला अब 7 फरवरी को सूचीबद्ध किया गया।
केस टाइटल: पंडितराव धारनेवर बनाम गुरकीरत कृपाल सिंह, प्रमुख सचिव, गृह एवं अन्य।