हरियाणा के अपंजीकृत प्ले स्कूल में 4 साल के बच्चे की मौत पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से जवाब तलब
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सिरसा के मामेरा कलां गांव में एक अपंजीकृत प्ले स्कूल में 4 वर्षीय बच्चे अर्मान की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार से जवाब मांगा
चीफ जस्टिस शील नागु और जस्टिस संजीव बेरी की पीठ ने महिला एवं बाल विकास विभाग के महानिदेशक और सिरसा के उपायुक्त को नोटिस जारी कर मामले में जवाब तलब किया है।
हाईकोर्ट ने 'द संडे ट्रिब्यून' में 6 जुलाई, 2025 को छपी खबर के आधार पर यह संज्ञान लिया, जिसमें बताया गया कि स्मॉल वंडर प्ले स्कूल नामक संस्थान बिना किसी सरकारी रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा उपायों के संचालित हो रहा था जहां यह दर्दनाक घटना हुई।
रिपोर्ट में यह भी उजागर हुआ कि सिरसा जिले में 50 से ज्यादा प्ले स्कूल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं जो बच्चों की सुरक्षा के नियमों का खुला उल्लंघन है।
अब सरकार को देना होगा जवाब कि कैसे इस लापरवाही को नजरअंदाज किया गया।