मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने NEET UG परिणामों की घोषणा से इंदौर के 11 केंद्रों को रखा बाहर

Update: 2025-05-19 06:27 GMT

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने देशभर के सभी परीक्षा केंद्रों के लिए NEET UG 2025 रिजल्ट घोषित करने की अनुमति दे दी। हालांकि, हाईकोर्ट ने इंदौर के 11 केंद्रों के रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी, जहां बिजली बाधित होने के कारण परीक्षा प्रभावित हुई थी।

जस्टिस सुभोध अभ्यंकर ने 15 मई को पारित आदेश में कहा,

“सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल मेहता द्वारा रखे गए तर्कों में न्यायालय को बल प्रतीत होता है। इस आधार पर 15.05.2025 को पारित अस्थायी स्थगन आदेश में आंशिक संशोधन किया जाता है। इसके अनुसार देश के अन्य सभी केंद्रों के लिए परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। केवल इंदौर के वे केंद्र छोड़कर जहां स्टूडेंट को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। उन केंद्रों का विवरण उत्तरदाता दो दिनों में जवाब के साथ प्रस्तुत करेंगे।”

यह याचिका एक मेडिकल अभ्यर्थी द्वारा दायर की गई, जिसने हाल ही में NEET UG 2025 की परीक्षा दी थी। याचिका में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और Ilva हायर सेकेंडरी स्कूल, इंदौर के खिलाफ मनमाने और दुर्भावनापूर्ण कार्य का आरोप लगाया गया। याचिकाकर्ता ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर बिजली गुल होने के कारण छात्रों को मोमबत्ती और इमरजेंसी लाइट की रोशनी में परीक्षा देनी पड़ी।

16 मई को हुई सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि 15 मई के आदेश में संशोधन किया जाए, क्योंकि समस्या केवल इंदौर के 11 केंद्रों तक सीमित थी। इसलिए देश के बाकी केंद्रों के लिए परिणाम जारी करने की अनुमति दी जाए।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि यदि स्टूडेंट को समय पर परीक्षा देने का अवसर नहीं मिला तो काउंसलिंग में भाग लेने का मौका भी छिन सकता है भले ही वे सफल हो जाएं।

फिर भी कोर्ट ने पूरे देश में अन्य केंद्रों के लिए परिणाम घोषित करने की अनुमति दी और इंदौर के प्रभावित केंद्रों को फिलहाल इससे बाहर रखा गया।

मामले की अगली सुनवाई 19 मई को निर्धारित है।

केस टाइटल: लक्ष्मी देवी बनाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 17344/2025

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