JOLLY LLB 3 के गाने 'भाई वकील है' पर आपत्ति : हाईकोर्ट ने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया

Update: 2025-09-09 10:26 GMT

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार  को जॉली LLB 3 फिल्म के गाने 'भाई वकील है' में वकीलों और न्यायपालिका की कथित आपत्तिजनक छवि पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता वकील को फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया।

फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। यह फ़िल्म 19 सितम्बर को रिलीज़ होने वाली है।

चीफ जस्टिस संजय सचदेवा और जस्टिस विनय साराफ की खंडपीठ ने आदेश में कहा,

"याचिकाकर्ता के वकील ने निर्माता और निर्देशक को पक्षकार बनाने के लिए समय मांगा। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। मामला 12 सितम्बर (शुक्रवार) को सूचीबद्ध किया जाए।"

राज्य की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही इसी तरह की याचिका खारिज कर चुका है। उस याचिका में फिल्म के गाने पर आपत्ति जताते हुए रिलीज़ रोकने की मांग की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसी मांग स्वीकार्य नहीं है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बेंच ने मौखिक रूप से कहा,

"प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कहां हैं? ये आवश्यक पक्षकार हैं। इनके बिना यह याचिका कैसे निपटाई जा सकती है? पहले इन्हें पक्षकार बनाइए, फिर विचार करेंगे।"

याचिकाकर्ता एडवोकेट का कहना है कि गाने में फिल्म के कलाकार वकील की पोशाक और नेकबैंड पहनकर ऐसे नृत्य करते दिखाए गए, जो वकालत की गरिमा और गम्भीरता का मज़ाक उड़ाते हैं। नेकबैंड पेशे की जिम्मेदारी और गंभीर कर्तव्य का प्रतीक है।

याचिका के अनुसार यह प्रस्तुति न केवल अभद्र और अशोभनीय है बल्कि सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 की धारा 5B के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करती है।

इसके अलावा, याचिका में आरोप है कि गाने में प्रयुक्त आपत्तिजनक और अपमानजनक बोल न केवल वकीलों और आमजन की भावनाओं को आहत करते हैं बल्कि अश्लीलता को प्रोत्साहित करते हैं और युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

अब इस मामले सुनवाई 12 सितम्बर को होगी।

केस टाइटल: प्रांजल तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य (WP 34454/2025)

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