NEET-UG 2025: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर व उज्जैन सेंटर पर बिजली गुल होने से प्रभावित अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा देने की अनुमति दी
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को निर्देश दिया कि वह NEET-UG 2025 परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए फिर से आयोजित करे, जिन्हें इंदौर और उज्जैन परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल होने की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।
यह आदेश जस्टिस सुभोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने प्रभावित स्टूडेंट्स द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
अदालत ने माना कि याचिकाकर्ताओं को अपनी किसी गलती के बिना असुविधा का सामना करना पड़ा इसलिए फिर से परीक्षा कराना आवश्यक है।
अदालत ने कहा,
“यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि याचिकाकर्ता/गण ने अनुच्छेद 14 के तहत हस्तक्षेप का उचित आधार प्रस्तुत किया, क्योंकि वह/वे बिना किसी दोष के ऐसी कठिन स्थिति में डाल दिए गए, जो स्थिति अन्य परीक्षा केंद्रों पर या यहां तक कि उसी केंद्र पर बैठे अन्य छात्रों के लिए नहीं थी, जहां प्राकृतिक प्रकाश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था।”
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि काउंसलिंग का निर्णय दोबारा परीक्षा के परिणाम पर निर्भर करेगा और याचिकाकर्ताओं की रैंक केवल दोबारा परीक्षा के अंकों के आधार पर तय की जाएगी।
यह राहत केवल उन याचिकाकर्ताओं को मिलेगी जिन्होंने 3 जून 2025 (अस्थायी उत्तर कुंजी प्रकाशित होने की तिथि) से पहले याचिका दायर की थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह समझने के लिए कि याचिकाकर्ताओं ने कितनी कठिनाई झेली कोर्टरूम की लाइट बंद कर दी।
कोर्ट ने देखा कि कोर्टरूम में बड़ी खिड़कियां होने के कारण थोड़ी बहुत प्राकृतिक रोशनी आ रही थी लेकिन परीक्षा केंद्रों पर ऐसी खिड़कियां नहीं थीं जिससे स्टूडेंट्स को असुविधा हुई।