NI Act में एजेंसी द्वारा किसी इंस्ट्रूमेंट को लिखना

Update: 2025-03-22 03:56 GMT
NI Act में एजेंसी द्वारा किसी इंस्ट्रूमेंट को लिखना

किसी लिखत के लिखने, प्रतिग्रहीत करने या पृष्ठांकित करने के लिए विधि के अधीन अभिकरण अनुयोज्य है, परन्तु इसे अभिव्यक्तः लिखित अर्थात् पावर ऑफ अटॉर्नी से होना चाहिए यहाँ पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या एक अवयस्क प्रधान या अभिकर्ता हो सकता है।

इस मुद्दे को विधि के सुसंगत प्रावधानों से स्पष्ट किया जाएगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 27 के अनुसार-

"ऐसा हर व्यक्ति जो अपने को आबद्ध करने के लिए या आबद्ध होने के लिए इस प्रकार समर्थ है जैसा कि धारा 26 में वर्णित है, सम्यक रूप से ऐसे प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा अपने आपको आबद्ध कर सकेगा या आबद्ध हो सकेगा जो उसके नाम में काम कर रहा है।

कारबार संव्यवहत करने और ऋणों को प्राप्त करने और उन्मोचित करने के लिए साधारण प्राधिकार से विनिमय पत्र का ऐसा प्रतिग्रहण या पृष्ठांकन करने की शक्ति अभिकर्ता को प्राप्त नहीं होगी जिससे उसका मालिक आबद्ध हो जाए। विनिमय पत्रों के लिखने के प्राधिकार से स्वतः यह विवक्षित नहीं होता कि उसमें पृष्ठांकन करने का प्राधिकार है।

धारा 26 एवं 27 के संयुक्त अध्ययन से निम्नलिखित स्पष्ट है

कोई भी व्यक्ति जो किसी कार्य के करने का सामर्थ्य रखता है उसके लिए अभिकर्ता नियुक्ति कर सकेगा।

कारबार करने एवं ऋण को प्राप्त करने एवं उन्मोचन का सामान्य प्राधिकार परक्राम्य को लिखतों को लिखने, प्रतिग्रहण करने एवं पृष्ठांकित करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगा। इसके लिए विशेष प्राधिकार होना चाहिए।

विनिमय पत्र लिखने के अधिकार में उसे प्रतिग्रहीत करने या पृष्ठांकन करने का अधिकार समाहित नहीं होगा। धारा 27 यह स्थापित करती है कि हर व्यक्ति जो वचन पत्र विनिमय पत्र या चेक की रचना, लिखने, प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन परिदान या परक्रामण से अपने को बाध्य बनाने या बाध्य करने को समर्थ है, सम्यक् रूप से ऐसे प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा अपने को आबद्ध कर सकेगा या आवद्ध हो सकेगा एक अभिकर्ता जो परक्राम्य लिखत को अपने प्रधान के लिए हस्ताक्षर करता है ऐसा निम्नलिखित दो तरह में से किसी तरह से कर सकता है-

अभिकर्ता प्रधान के लिए सामान्य रूप में हस्ताक्षर कर सकता है, या

अभिकर्ता पैरवी करने वाले के रूप में हस्ताक्षर कर सकता है, यह उल्लेख करते हुए कि लिखत को अभिकर्ता के रूप में हस्ताक्षर करता है।

यह वाणिज्यिक विधि का सामान्य सिद्धान्त है कि व्यक्ति फर्म को प्रधान के रूप में परक्राम्य लिखत पर भारित करने के लिए लिखत में मुख्य भाग या पृष्ठ पर प्रधान के रूप में लिखा जाना चाहिए जिससे प्रधान की आबद्धता स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए और उसे तुरन्त पहचान किया जा सके जिससे लिखत एक हाथ से दूसरे हाथ अन्तरित हो सके। प्रधान का नाम इस प्रकार से प्रकट करना चाहिए जिससे व्याख्या से यह स्पष्ट हो सके कि उसका नाम लिखत में वास्तविक रूप में आबद्ध होने का नाम है।

धारा 27 का प्रभाव है कि प्रधान केवल अपने अभिकर्ता के माध्यम से लिखत पर आबद्ध होगा, जब अभिकर्ता अपने प्रधान के नाम कार्य करता है, अर्थात् जब वह अभिकर्ता के रूप में हस्ताक्षर करता है और यह कि एक अप्रकट प्रधान पर लिखत के अधीन वाद नहीं लाया जा सकता है। यह आवश्यक है कि लिखत पर अपना हस्ताक्षर करने के समय अभिव्यक्त या विवक्षित रूप में अभिकर्ता के पास प्राधिकार अपने प्रधान की ओर से संविदा करने का होना चाहिए। अभिकर्ता का लिखत को रचित करने, लिखने, प्रतिग्रहीत करने, पृष्ठांकन करने का प्राधिकार अभिकरण के सामान्य सिद्धान्त से शासित होता है।

धारा 27 एवं 28 के सामान्य अध्ययन से यह स्पष्ट है कि एक कारोबार करने एवं ऋणों को उन्मुक्त करने का सामान्य प्राधिकार किसी अभिकर्ता को विनिमय पत्र पर हस्ताक्षर करने जिससे उसका प्रधान आबद्ध हो, प्रदान नहीं करता है। न तो एक अभिकर्ता अपने वैयक्तिक आबद्धता से बच सकता है जब तक कि वह संकेत न करे कि यह अभिकर्ता के रूप में हस्ताक्षर कर रहा है और वैयक्तिक आबद्धता उपगत करने का कोई आशय नहीं होता है।

प्रत्येक भागीदार विधि की भावना में सामान्य एवं स्वीकार्यतः भागीदारी का अभिकर्ता होता है और प्रत्येक भागीदार कोई कार्य करता है जो फर्म के लिए आवश्यक होता है एवं ऐसे कारोबार के सामान्य अनुक्रमों में सामान्य रूप से की जाती है तो अन्य सभी भागीदारों को बाध्य बनाता है। व्यापारिक कारोबार के सम्बन्ध में एक व्यापारिक फर्म की दशा में प्रत्येक भागीदार प्रथम दृष्टया फर्म के कारोबार के सम्बन्ध में वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक को रचने, लिखने, प्रतिग्रहीत करने, परिदत्त करने, पृष्ठांकन करने, परक्रामित करने का प्राधिकार रखता है।

गैर व्यापारिक कारोबार के सम्बन्ध में गैर-व्यापारिक कारोबार के सम्बन्ध में फर्म के नाम में वचन पत्र, विनिमय पत्र एवं चेक को रचने, लिखने, प्रतिग्रहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित करने का विवक्षित प्राधिकार नहीं रखता है। यह फर्म को इन कार्यों से केवल अभिव्यक्त प्राधिकार से ही बाध्य बना सकता है।

किसी फर्म के भागीदार द्वारा एक परक्राम्य लिखत पर हस्ताक्षर से फर्म बाध्य नहीं होगी जब तक यह उसके द्वारा फर्म के नाम से हस्ताक्षर न किया जाय। अतः जहाँ वचन पत्र या विनिमय पत्र एक भागीदार द्वारा फर्म के नाम में हस्ताक्षर किया गया है, यह फर्म को बाध्य करती है और फर्म के सभी भागीदार चाहे कार्यशील, सुषुप्त या गोपनीय भागीदार हों, बाध्य होते हैं इस प्रकार एक वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक फर्म पर बाध्य होने के लिए इसे रचा, लिखा, परिदत्त, प्रतिग्रहीत, पृष्ठांकित या परक्रामित किया जाना चाहिए

फर्म के नाम में, या

ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए जिससे फर्म को बाध्य करने का अभिव्यक्त अथवा विवक्षित आशय प्रकट हो, जैसे फर्म के लिए या वास्ते पदावली का प्रयोग परन्तु जहाँ भागीदार वचन पत्र या विनिमय पत्र को निष्पादित करता है एवं इसे वह फर्म के नाम से या भागीदार के रूप में या फर्म को बाध्य करने के आशय से नहीं, परन्तु स्वयं अपने नाम से करता है, यहाँ फर्म बाध्य नहीं होगी। यद्यपि कि इसे फर्म के लाभ एवं हित के लिए एवं अग्रिम फर्म के संयुक्त खाते में किया गया है। एक वचन पत्र किसी एक भागीदार द्वारा अन्तरित किया गया जो फर्म के नाम में नहीं था, परन्तु उसके व्यक्तिगत हैसियत में या केवल उसी पर बाध्यकारी होगा न कि फर्म के अन्य भागीदारी पर।

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