भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली और 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई, सरकारी अभियोजकों और संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति और भूमिकाओं के लिए विस्तृत प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करती है। ये धाराएँ सुनिश्चित करती हैं कि न्यायालयों में कानूनी प्रक्रियाएँ योग्य व्यक्तियों द्वारा संभाली जाएँ और मामलों के अभियोजन के लिए एक स्पष्ट पदानुक्रम और व्यवस्था हो। यहाँ इन धाराओं का विस्तृत विवरण दिया गया है:
धारा 18: सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति (Appointment of Public Prosecutors)
हाईकोर्ट में नियुक्ति
प्रत्येक हाईकोर्ट के लिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, हाईकोर्ट से परामर्श करने के बाद, एक सरकारी अभियोजक की नियुक्ति करती है। वे सरकार की ओर से अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही करने के लिए एक या अधिक अतिरिक्त सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, केंद्र सरकार, दिल्ली हाईकोर्ट से परामर्श करने के बाद, सरकारी अभियोजक या अतिरिक्त सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति करती है।
जिलों में नियुक्ति
केंद्र सरकार किसी भी जिले या स्थानीय क्षेत्र के लिए एक या अधिक सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति कर सकती है। प्रत्येक जिले के लिए, राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त करती है और एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है। ये अभियोजक आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक जिलों में सेवा दे सकते हैं।
पैनल की तैयारी और पात्रता
जिला मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश के परामर्श से, लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक की भूमिका के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों का एक पैनल तैयार करता है। राज्य सरकार तब तक लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक की नियुक्ति नहीं कर सकती जब तक कि उम्मीदवार का नाम इस पैनल में न हो। यदि अभियोजन अधिकारियों का एक नियमित कैडर मौजूद है, तो इस कैडर से नियुक्तियाँ की जानी चाहिए जब तक कि कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हो, ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए पैनल का उपयोग किया जाता है।
अनुभव आवश्यकताएँ
लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति के पास अधिवक्ता के रूप में कम से कम सात वर्ष का अनुभव होना चाहिए। विशिष्ट मामलों या मामलों के वर्गों के लिए नियुक्त विशेष लोक अभियोजकों के लिए, आवश्यक अनुभव दस वर्ष है। लोक अभियोजक के रूप में या इसी तरह की भूमिका में सेवा करने में बिताया गया समय इस अनुभव में गिना जाता है।
धारा 19: सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति (Appointment of Assistant Public Prosecutors)
जिला नियुक्तियाँ
राज्य सरकार मजिस्ट्रेट की अदालतों में अभियोजन चलाने के लिए प्रत्येक जिले में एक या अधिक सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति करती है। केंद्र सरकार मजिस्ट्रेट की अदालतों में विशिष्ट मामलों या मामलों के वर्गों के लिए सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति भी कर सकती है।
अस्थायी नियुक्तियाँ
यदि किसी विशेष मामले के लिए कोई सहायक लोक अभियोजक उपलब्ध नहीं है, तो जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को चौदह दिन का नोटिस देने के बाद किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति को सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकता है। पुलिस अधिकारी इस भूमिका के लिए अपात्र हैं यदि वे मामले की जाँच में शामिल रहे हैं या यदि वे निरीक्षक के पद से नीचे हैं।
धारा 20: अभियोजन निदेशालय (Directorate of Prosecution)
स्थापना
राज्य सरकार आवश्यकतानुसार अभियोजन निदेशक और अभियोजन उप निदेशकों से मिलकर अभियोजन निदेशालय की स्थापना कर सकती है। प्रत्येक जिले में उप निदेशकों और अभियोजन सहायक निदेशकों के साथ एक जिला अभियोजन निदेशालय भी हो सकता है।
पात्रता और अधीनता
अभियोजन निदेशक या उप निदेशक अभियोजन के रूप में नियुक्त होने के लिए, किसी व्यक्ति के पास अधिवक्ता के रूप में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव होना चाहिए या वह वर्तमान या पूर्व सत्र न्यायाधीश होना चाहिए। सहायक निदेशक अभियोजन के पास अधिवक्ता के रूप में कम से कम सात वर्ष का अनुभव होना चाहिए या वह प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट रहा हो। अभियोजन निदेशक निदेशालय का प्रमुख होता है और गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। सभी अधीनस्थ अभियोजन भूमिकाएँ निदेशक को रिपोर्ट करती हैं।
कार्य और शक्तियाँ
अभियोजन निदेशक गंभीर दंड वाले मामलों की निगरानी करता है, जैसे कि दस वर्ष या उससे अधिक की सजा, आजीवन कारावास या मृत्युदंड, और अपीलों पर राय प्रदान करता है। उप निदेशक सात से दस वर्ष की सजा वाले मामलों की निगरानी करते हैं ताकि उनका शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके। सहायक निदेशक सात वर्ष से कम की सजा वाले मामलों की निगरानी करते हैं। इन विशिष्ट भूमिकाओं के बावजूद, सभी निदेशकों को संहिता के तहत किसी भी कार्यवाही को संभालने का अधिकार है। राज्य सरकार अधिसूचनाओं के माध्यम से अतिरिक्त शक्तियों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट कर सकती है। राज्य के महाधिवक्ता को लोक अभियोजक के रूप में कार्य करते समय इन प्रावधानों से छूट दी गई है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की ये धाराएँ यह सुनिश्चित करती हैं कि अभियोजन प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए, जिसमें न्याय को बनाए रखने के लिए एक स्पष्ट संरचना और योग्य कार्मिक मौजूद हों।