वायु अधिनियम, 1981 की धारा 11-14 के तहत राज्य बोर्डों की परिचालन संरचना : समितियां, विशेषज्ञ और स्टाफिंग

Update: 2025-07-30 11:36 GMT

अपने मुख्य सदस्यों (Core Membership) के अलावा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (State Pollution Control Boards - SPCBs) एक लचीले परिचालन ढाँचे (Flexible Operational Framework) से लैस हैं जो उन्हें विशेष विशेषज्ञता (Specialized Expertise) का लाभ उठाने, कार्यों को सौंपने (Delegate Tasks) और एक समर्पित स्टाफ (Dedicated Staff) बनाए रखने की अनुमति देता है।

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, इन महत्वपूर्ण प्रावधानों (Provisions) को रेखांकित करता है, जिसमें बताया गया है कि SPCBs समितियाँ (Committees) कैसे बना सकते हैं, बाहरी विशेषज्ञों (Outside Experts) को कैसे शामिल कर सकते हैं, यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी कार्रवाई किसी भी रिक्ति (Vacancy) के बावजूद मान्य (Valid) रहे, और अपने प्रशासनिक कर्मचारियों (Administrative Staff) को कैसे प्रबंधित कर सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सदस्य-सचिव (Member-Secretary) भी शामिल है।

समितियों का गठन और विशेषज्ञों का जुड़ाव (Constitution of Committees and Association of Experts)

यह अधिनियम एक बोर्ड (Board) को अपने काम में सहायता के लिए समितियाँ बनाने की छूट देता है। धारा 11 के तहत, एक बोर्ड अपनी इच्छानुसार जितनी चाहे उतनी समितियाँ (Committees) गठित कर सकता है। इन समितियों में पूरी तरह से बोर्ड के सदस्य (Board Members) या सदस्यों और बाहरी व्यक्तियों (External Persons) का मिश्रण हो सकता है। यह बोर्ड को विशिष्ट कार्य (Specific Tasks) सौंपने या समर्पित टीमों के साथ विशेष मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है।

अधिनियम यह निर्धारित करता है कि एक समिति एक निर्धारित समय और स्थान पर बैठक करेगी और अपने व्यवसाय (Business) के संचालन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के नियमों (Rules of Procedure) का पालन करेगी। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करता है कि समिति के वे सदस्य जो मुख्य बोर्ड का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें निर्धारित शुल्क और भत्ते (Prescribed Fees and Allowances) दिए जाते हैं, ताकि उनकी विशेषज्ञता के योगदान का उचित मुआवजा (Fairly Compensated) मिले।

इसी तरह, धारा 12 एक बोर्ड को अस्थायी आधार (Temporary Basis) पर बाहरी विशेषज्ञता और सलाह लेने के लिए एक तंत्र (Mechanism) प्रदान करती है। एक बोर्ड किसी भी व्यक्ति को अपने साथ जोड़ सकता है (Associate with itself) जिसकी सहायता या सलाह उसे अधिनियम के तहत अपने कार्यों को करने के लिए आवश्यक है। इस जुड़ाव का तरीका और उद्देश्य निर्धारित (Prescribed) किया जाएगा।

इस तरह से बोर्ड से जुड़े हुए व्यक्ति को उस उद्देश्य से संबंधित चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार होता है जिसके लिए उन्हें लाया गया था। हालाँकि, उनके पास बोर्ड की बैठक में वोट देने का अधिकार नहीं होता है और वे किसी अन्य उद्देश्य के लिए बोर्ड के सदस्य नहीं माने जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि बोर्ड को विशेषज्ञ राय का लाभ मिलता है, बिना उन व्यक्तियों को मतदान की शक्ति दिए जो आधिकारिक तौर पर उसके मुख्य निर्णय लेने वाले निकाय (Core Decision-making Body) का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे जुड़े हुए व्यक्ति भी अपनी सेवा के लिए निर्धारित शुल्क और भत्ते (Prescribed Fees and Allowances) प्राप्त करने के हकदार हैं।

बोर्ड की कार्रवाइयों की वैधता और प्रशासनिक ढाँचा

धारा 13 एक महत्वपूर्ण कानूनी सुरक्षा (Legal Safeguard) प्रदान करती है जो बोर्ड और उसकी समितियों की परिचालन अखंडता (Operational Integrity) की रक्षा करती है। यह स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी बोर्ड या उसकी किसी भी समिति के किसी भी कार्य या कार्यवाही (Act or Proceeding) को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि बोर्ड में कोई रिक्ति (Vacancy) थी या उसके गठन (Constitution) में कोई मामूली दोष (Minor Defect) था।

यह प्रावधान कानूनी चुनौतियों को केवल तकनीकी आधार (Technical Grounds) पर बोर्ड के काम को पटरी से उतारने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करता है कि उसके निर्णय और कार्रवाइयाँ तब भी मान्य (Valid) रहें जब किसी सदस्य की सीट अस्थायी रूप से खाली हो या उसके गठन में कोई मामूली प्रक्रियात्मक त्रुटि (Procedural Error) हो।

धारा 14 राज्य बोर्डों के प्रशासनिक (Administrative) और मानव संसाधन (Human Resource) ढाँचे का विवरण देती है, जिसमें सदस्य-सचिव (Member-Secretary) और अन्य कर्मचारियों के लिए भूमिकाएँ और शर्तें परिभाषित की गई हैं। सदस्य-सचिव के लिए सेवा के नियम और शर्तें (Terms and Conditions of Service) निर्धारित की जाएंगी। सदस्य-सचिव को निर्धारित शक्तियों (Prescribed Powers) का प्रयोग करने और निर्धारित कर्तव्यों (Prescribed Duties) का पालन करने की आवश्यकता होती है, और उसे राज्य बोर्ड या उसके अध्यक्ष (Chairman) द्वारा अतिरिक्त शक्तियाँ भी सौंपी जा सकती हैं।

यह अधिनियम राज्य बोर्ड को अपने कार्यों के कुशल प्रदर्शन (Efficient Performance) के लिए आवश्यक अन्य अधिकारियों (Officers) और कर्मचारियों (Employees) को नियुक्त करने का भी अधिकार देता है, जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन है।

इन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों (सदस्य-सचिव को छोड़कर) की नियुक्ति की विधि (Method of Appointment), सेवा की शर्तें (Conditions of Service) और वेतनमान (Pay Scales) स्वयं राज्य बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों (Regulations) द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यह बोर्ड को अपने कार्यबल (Workforce) के प्रबंधन में एक हद तक स्वायत्तता (Autonomy) देता है।

इसके अलावा, बोर्ड निर्धारित शर्तों के तहत, एक योग्य व्यक्ति को बोर्ड के लिए परामर्शदाता (Consultant) के रूप में नियुक्त कर सकता है, और उसे अपनी इच्छानुसार वेतन (Salary), भत्ते (Allowances) या शुल्क (Fees) का भुगतान कर सकता है। यह प्रावधान बोर्ड को स्थायी रोजगार (Permanent Employment) की प्रक्रिया से गुजरे बिना विशिष्ट परियोजनाओं (Specific Projects) के लिए अत्यधिक विशेषज्ञ पेशेवरों (Highly Specialized Professionals) को लाने की अनुमति देता है।

ये प्रावधान सामूहिक रूप से एक मजबूत और अनुकूलनीय (Adaptable) संरचना का निर्माण करते हैं, जिससे राज्य बोर्डों को आंतरिक संसाधनों (Internal Resources) और बाहरी विशेषज्ञता (External Expertise) दोनों का उपयोग करके अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से करने की अनुमति मिलती है, जबकि उनकी कानूनी स्थिति और परिचालन निरंतरता (Operational Continuity) की भी रक्षा होती है।

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