[POCSO] महिला अधिकारी की गैर मौजूदगी के कारण पीड़िता का बयान दर्ज करने का इंतजार करने वाले पुलिसकर्मी पर दायित्व बांधना सुरक्षित नहीं: केरल हाईकोर्ट

Update: 2024-07-25 12:10 GMT

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि यौन अपराधों के तहत बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत अपराध के संबंध में पीड़िता और उसकी मां को अगले दिन बयान देने के लिए कहने वाले पुलिस अधिकारी पर आपराधिक दायित्व डालने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में कोई महिला अधिकारी नहीं है।

अदालत ने कहा कि एक पुलिस अधिकारी अधिनियम की धारा 21 के तहत आपराधिक रूप से उत्तरदायी है, अगर वह अपराध के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर अपराध को रिकॉर्ड नहीं करता है, इस मामले में, जानबूझकर या जानबूझकर चूक नहीं हुई थी। यह भी देखा गया कि बयान बिना किसी देरी के दर्ज किया गया था।

जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा:

"यदि पुलिस अधिकारी एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बयान दर्ज करने की सुविधा के लिए प्रतीक्षा करता है, ताकि पीड़ित/मुखबिर बिना किसी हिचकिचाहट के प्रत्येक चीज को स्पष्ट रूप से बता सके, और इस तरह का प्रयास करते समय, यदि कुछ देरी होती है जो जानबूझकर या जानबूझकर नहीं की गई थी, तो उस पर आपराधिक दोष लगाना सुरक्षित नहीं है।

वर्तमान मामले में, बच्ची पीड़िता और उसकी मां ने पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और 18.08.2023 को रात 9:30 बजे घटना की सूचना दी। उन्हें अगले दिन बयान देने के लिए आने की सलाह दी गई क्योंकि थाने में कोई महिला पुलिस अधिकारी नहीं थी। वे अगले दिन आए और सुबह 11:45 बजे उनका बयान दर्ज किया गया।

अधिनियम की धारा 24 कहती है कि बच्चे का बयान एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा, जहां तक संभव हो उप-निरीक्षक के पद से नीचे नहीं। कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान अधिनियम में इसलिए लगाया गया है ताकि पीड़ित/मुखबिर बिना किसी हिचकिचाहट के सभी प्रत्यक्ष कृत्यों का खुलासा कर सके।

हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा कि इसे प्रावधान में 'जहां तक व्यावहारिक हो' दिया गया है। इसलिए, यह कहा गया था कि पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी सक्षम है और उप-निरीक्षक के पद से नीचे की महिला पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में पीड़ित बच्चे या मुखबिर का बयान दर्ज करने के लिए सक्षम और कर्तव्यबद्ध है। उन्हें महिला पुलिस अधिकारी के इंतजार में बयान दर्ज होने का इंतजार करने या उसे रोकने की जरूरत नहीं है।

अदालत ने कहा कि इस मामले में पुलिस अधिकारी को आरोपी बनाने की कोई जरूरत नहीं है।

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