सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट IPC की धारा 499 के तहत साइबर मानहानि के बराबर: केरल हाईकोर्ट

Update: 2024-09-19 07:46 GMT

 केरल हाईकोर्ट ने माना कि फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयानों या पोस्ट के माध्यम से मानहानि साइबर मानहानि के अंतर्गत आती है। इस प्रकार आईपीसी की धारा 499 के लागू होने को उचित ठहराया गया, जो मानहानि से संबंधित है।

मामले के तथ्यों में न्यायालय ने कहा कि फेसबुक पोस्ट को छोड़कर भी याचिकाकर्ता आईपीसी की धारा 509 और केपी अधिनियम की धारा 120 (O) के तहत वास्तविक शिकायतकर्ता के पिता को दो अपमानजनक पोस्टकार्ड भेजने के लिए उत्तरदायी है।

अपमानजनक फेसबुक पोस्ट से निपटने के लिए कानून में कमी को देखते हुए जस्टिस ए बदरुद्दीन ने कहा कि आईपीसी की धारा 499 एक गैर-संज्ञेय अपराध है। उन्होंने एक व्यापक कानून की आवश्यकता पर जोर दिया, जो ऐसे अपराधों को संज्ञेय बनाता है, साथ ही कठोर दंड भी देता है।

कोर्ट ने कहा,

“इसमें कोई संदेह नहीं है कि IPC की धारा 499 फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मानहानि पर लागू होगी, जो साइबर मानहानि टाइटल के अंतर्गत आएगी, क्योंकि आईपीसी की धारा 499 के तहत यह प्रावधान है कि जो कोई भी व्यक्ति बोले गए शब्दों या पढ़े जाने के इरादे से या संकेतों या दृश्य चित्रणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई आरोप लगाता है या प्रकाशित करता है, जिसका उद्देश्य नुकसान पहुँचाना है या यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा आरोप उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। कहा जाता है कि इसके बाद के मामलों को छोड़कर उस व्यक्ति को बदनाम करना अपराध है, जिसमें स्पष्टीकरण 1 से 4 शामिल हैं अपवाद 1 से 10 के अधीन।”

मामले की पृष्ठभूमि

एकमात्र आरोपी याचिकाकर्ता है, जिसने अपने खिलाफ फाइनल रिपोर्ट रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि अक्टूबर 2023 में याचिकाकर्ता जिसकी वास्तविक शिकायतकर्ता के साथ पहले से दुश्मनी थी, उसने उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से वीडियो, स्क्रिप्ट और संदेश प्रकाशित किए।

यह भी आरोप है कि याचिकाकर्ता ने वास्तविक शिकायतकर्ता के पिता को दो पोस्टकार्ड भेजे, जिसमें दावा किया गया कि उनकी बेटी दो बार गर्भवती हुई और दो बार गर्भपात भी कराया। इसके अलावा यह भी आरोप है कि याचिकाकर्ता ने उसे बदनाम करने के लिए फेसबुक पर उनकी तस्वीरें पोस्ट कीं।

इस प्रकार याचिकाकर्ता पर आईपीसी की धारा 509 और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (ओ) के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप है।

याचिकाकर्ता के वकील ने फादर गीवरघेस जॉन @ सुबिन जॉन बनाम केरल राज्य (2023) पर भरोसा करते हुए केपी अधिनियम की धारा 120 के तहत कार्यवाही रद्द करने की मांग की।

उस मामले में न्यायालय ने कार्यवाही रद्द करते हुए माना था कि फेसबुक पर अपमानजनक पोस्ट आना जारी है। कहा कि यदि दंड लगाया जाना है तो फेसबुक पर किए गए लगभग सभी पोस्ट को केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (ओ) के तहत अपराध घोषित करना होगा।

निष्कर्ष

रवींद्रन वी.के. बनाम केरल राज्य और अन्य (2022) का हवाला देते हुए यह माना गया कि याचिकाकर्ता ने वास्तविक शिकायतकर्ता के पिता को पोस्टकार्ड के माध्यम से अपमानजनक आरोप भेजने के लिए केपी अधिनियम की धारा 120 (ओ) के तहत दंडनीय अपराध किया।

न्यायालय ने आगे कहा कि पिता को भेजे गए पोस्टकार्ड आईपीसी की धारा 509 के तहत दंडनीय अपराध बनेंगे, क्योंकि उनमें वास्तविक शिकायतकर्ता की विनम्रता को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के इरादे से टिप्पणियां थीं।

न्यायालय ने कहा,

"अपमानजनक बयानों के साथ 2 पोस्टकार्ड पोस्ट करना ही आईपीसी की धारा 509 और के.पी. अधिनियम की धारा 120 के तहत दंडनीय अपराध को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है।"

न्यायालय ने पाया कि फादर गीवरघीस जॉन (सुप्रा) में एकल न्यायाधीश ने कहा कि विधायिका को फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए अपमानजनक बयानों पोस्ट से निपटने के लिए विस्तृत कानून बनाना चाहिए।

न्यायालय ने कहा,

"एकल न्यायाधीश ने सतर्कतापूर्वक विशेष रूप से ऐसा कुछ भी नहीं देखा, जिससे यह माना जा सके कि सोशल मीडिया या साइबर मानहानि के माध्यम से अपमानजनक बयान पोस्ट किए जाने पर आईपीसी अपराध नहीं बनता।"

मामले के तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया अपराध बनते हैं, क्योंकि पोस्टकार्ड में अपमानजनक आरोप थे। इसने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता ने वास्तविक शिकायतकर्ता की गरिमा को ठेस पहुँचाने के इरादे से वीडियो, स्क्रिप्ट और संदेश प्रकाशित किए।

इस प्रकार, न्यायालय ने कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया, जबकि प्रथम दृष्टया ऐसी सामग्री मौजूद है, जिसके लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इस प्रकार, मामला खारिज कर दिया गया।

केस टाइटल- सतीशकुमार बी.आर. बनाम केरल राज्य


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