कुछ लोग अपने प्रतिद्वंद्वियों से बदला लेने के लिए POCSO Act का दुरुपयोग कर रहे हैं: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने पाया कि कुछ लोग अपने प्रतिद्वंद्वियों से बदला लेने के लिए POCSO Act के प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे हैं।
इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि न्यायालयों को अनाज को भूसे से अलग करके विश्लेषण करना चाहिए कि क्या आरोप POCSO Act के तहत अभियोजन के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाते हैं या नहीं।
जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि न्यायालय CrPC की धारा 482 या BNSS की धारा 528 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके गलत इरादों से दायर झूठे और तुच्छ मुकदमों को रद्द करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा।
“यह स्पष्ट है कि POCSO Act बच्चों को किसी भी तरह के यौन शोषण से बचाने के लिए विधायिका द्वारा बहुत कठोर प्रकृति के विस्तृत दंड प्रावधानों के साथ अधिनियमित किया गया। आजकल, POCSO Act के प्रावधानों का दुरुपयोग कुछ लोगों के समूह द्वारा बदला लेने के लिए और अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ मजबूत मामला बनाने के लिए किया जा रहा है, जिससे उनके गुप्त उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। जब मामले के तथ्यों की जांच की जाती है अगर यह पता चलता है कि आरोप गुप्त उद्देश्यों से लगाए गए हैं और यह विवेक के लिए पचने योग्य नहीं हैं तो अदालतें CrPC की धारा 482 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके झूठे और तुच्छ मुकदमों को शुरू में ही रद्द कर देंगी।”
मामले के तथ्यों में शिकायतकर्ता-पत्नी ने पति पर उस समय उसके साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया, जब वह उनकी शादी से पहले नाबालिग थी। आरोपी पर IPC की धारा 354डी, 450 और 376(2)(एन) तथा POCSO Act की धारा 6 सहपठित 5(1) के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप है। उसने फाइनल रिपोर्ट और कार्यवाही रद्द करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता ने 2017 में कानूनी रूप से विवाह किया लेकिन वे 2015 से प्रेम संबंध में थे, जब शिकायतकर्ता अभी भी नाबालिग थी। यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता के साथ बार-बार यौन संबंध बनाए जब वह नाबालिग थी। आईपीसी तथा पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध किए।
याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता ने 2017 में कानूनी रूप से विवाह किया था। विवाह से पहले कोई यौन संबंध नहीं था, जैसा कि आरोप लगाया गया। यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता ने शुरू में पुलिस थाने में भरण-पोषण से इनकार करने का मामला दर्ज कराया और किशोरावस्था के दौरान यौन उत्पीड़न का कोई आरोप नहीं था।
यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता ने अपने विवाह में मतभेद के बाद झूठा मामला दर्ज कराया, जिसका उद्देश्य POCSO Act के प्रावधानों का दुरुपयोग करके याचिकाकर्ता के खिलाफ बदला लेना था।
कोर्ट ने कहा कि 2015 में कथित रूप से हुए यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने में देरी के लिए कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं था। इसने नोट किया कि FIR केवल 2020 में दर्ज की गई थी जबकि पक्षों ने 2017 में कानूनी रूप से विवाह किया।
कोर्ट ने कहा कि यहां याचिकाकर्ता की पत्नी वास्तविक शिकायतकर्ता है। उसने वर्ष 2015 और 2016 में उनके बीच सहवास के बारे में तीन साल और एक महीने बाद शिकायत दर्ज कराई, जब वैवाहिक संबंध खराब हो गए और वे प्रतिद्वंद्वी बन गए। प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि पत्नी द्वारा पति के खिलाफ POCSO Act और IPC के दंडात्मक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विवाह के बहुत बाद में लगाए गए सभी आरोप गलत मंशा से लगाए गए।
कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया निराधार थे। इस प्रकार इसने याचिकाकर्ता के खिलाफ फाइनल रिपोर्ट और सभी कार्यवाही रद्द की।
केस टाइटल: XXX बनाम केरल राज्य