धारा 311 सीआरपीसी | नए गवाहों की जांच करने, नए दस्तावेज जमा करने की याचिका को न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही अनुमति दी जानी चाहिए: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि बाद में दायर की गई याचिका, जिसमें किसी गवाह की फिर से जांच करने किसी नए गवाह की जांच करने या नए दस्तावेज मंगाने की मांग की गई हो उसे न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही अनुमति दी जा सकती है। न्यायालय ने कहा कि इसका इस्तेमाल सबूतों की कमी को पूरा करने, किसी एक पक्ष को लाभ पहुंचाने या फिर से सुनवाई के बहाने के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए।
जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा:
"न्यायालय द्वारा धारा 311 सीआरपीसी के तहत शक्ति का उपयोग केवल न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मजबूत और वैध कारणों से किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग बहुत सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।"
पहले याचिकाकर्ता पर 3 वर्षीय लड़के के सिर को दीवार पर जोर से मारने का आरोप है, जिससे आंतरिक रक्तस्राव के कारण उसकी मौत हो गई। आरोपी ने मुकदमे के दौरान यह मामला बनाया कि मौत वास्तव में मेडिकल लापरवाही के कारण हुई। अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों और दस्तावेजों की जांच करने के बाद अभियोजन पक्ष ने फोरेंसिक मेडिसिन में सलाहकार डॉक्टर की फिर से जांच करने बच्चे के उपचार रिकॉर्ड को तलब करने और उस अस्पताल के न्यूरोसर्जन की जांच करने की अनुमति देने के लिए ट्रायल जज के समक्ष याचिका दायर की जहां बच्चे का इलाज किया जा रहा था। इन याचिकाओं को ट्रायल कोर्ट ने अनुमति दी।
याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ यह मामला दायर किया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अभियोजन पक्ष बचाव पक्ष के मामले को समझने के बाद सबूतों की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। बचाव पक्ष का मामला यह था कि बच्चे की मौत चिकित्सा लापरवाही के कारण हुई थी।
अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों की प्रतिस्पर्धा से पहले ही याचिकाएं दायर की गईं। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 न्यायालय को निर्णय सुनाने से पहले ही गवाहों या दस्तावेजों को बुलाने या गवाहों की फिर से जांच करने का अधिकार देती है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि अभियुक्त ने तर्क दिया था कि मौत मेडिकल लापरवाही के कारण हुई थी, इसलिए सत्य को साबित करने के लिए डॉक्टरों और मेडिकल दस्तावेजों की जांच करना आवश्यक था। जांच के दौरान मूल उपचार रिकॉर्ड एकत्र नहीं किए जा सके। यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा दायर याचिकाओं को अनुमति देना न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक था।
अभियोजन पक्ष ने आगे कहा कि इससे अभियुक्त को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। न्यायालय ने देखा कि याचिकाओं को अनुमति देते समय ट्रायल कोर्ट ने पर्याप्त कारण बताए। आदेश में कहा गया कि ट्रायल अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के चरण को पार नहीं कर पाया। अभियुक्त ने गवाह को यह भी सुझाव दिया कि बच्चे की मौत उपचार में लापरवाही के कारण हुई। इसलिए पीठ ने माना कि अभियुक्त को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। इसके अलाव इससे अभियोजन पक्ष को कोई नया मामला नहीं मिलेगा।
इसने कहा कि इससे अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी, जो न्यायपूर्ण निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। इसलिए हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया।
केस टाइटल- हेना खातून और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य